CBI court verdict on journalist Rajdev murder case on August 28 after 69 witnesses 111 proofs 183 questions 69 गवाह, 111 सबूत, 183 सवाल; CBI कोर्ट पत्रकार राजदेव हत्याकांड में 28 अगस्त को देगी फैसला, Bihar Hindi News - Hindustan
More

69 गवाह, 111 सबूत, 183 सवाल; CBI कोर्ट पत्रकार राजदेव हत्याकांड में 28 अगस्त को देगी फैसला

पत्रकार शेष सीबीआई अदालत 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। केस में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई के जवाब में शुरू बहस बुधवार को पूरी हो गई।

Thu, 14 Aug 2025 10:17 AMSudhir Kumar हिन्दुस्तान, मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि
share
69 गवाह, 111 सबूत, 183 सवाल; CBI कोर्ट पत्रकार राजदेव हत्याकांड में 28 अगस्त को देगी फैसला

बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-तीन नमिता सिंह की विशेष सीबीआई अदालत 28 अगस्त को फैसला सुनाएगी। केस में बचाव पक्ष की ओर से सीबीआई के जवाब में शुरू बहस बुधवार को पूरी हो गई। कोर्ट ने फैसले के लिए 28 अगस्त की तिथि तय की है। केस में आरोपित सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना काल में मौत चुकी है। वहीं, छह आरोपित सेशन-ट्रायल का सामना कर रहे हैं।

ट्रायल फेस करने वालों में सीवान के नगर थाना के रामनगर निवासी अजहरूद्दीन उर्फ लड्डन मियां, मौलेश्री चौक पटवा टोली के रोहित कुमार सोनी, शुक्ला टोली के विजय कुमार गुप्ता, सोनू कुमार गुप्ता, बबुनिया रोड अड्डा नंबर-दो के राजेश कुमार व बड़ी मस्जिद चौक बाजार निवासी रीशु कुमार जायसवाल शामिल हैं। इनमें विजय कुमार गुप्ता जमानत पर है। अन्य आरोपित जेल में बंद हैं। एक अन्य आरोपित को कोर्ट किशोर घोषित कर चुका है। विशेष बाल न्यायालय में उसके मामले की सुनवाई चल रही है।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:छपरा में माहौल बिगाड़ने की कोशिश, शिवलिंग को बदमाशों ने पहुंचाई चोट

13 मई 2016 को हुई थी हत्या

मालूम हो कि 13 मई 2016 की शाम सीवान में ‘हिन्दुस्तान’ के पत्रकार राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनकी पत्नी आशा यादव ने सीवान नगर थाने में अज्ञात पेशेवर शातिरों के विरुद्ध एफआईआर कराई थी। पुलिस ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को छोड़कर अन्य सात के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की। 15 सितंबर 2016 से इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। सीबीआई ने सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन सहित आठ आरोपितों के विरुद्ध चार्जशीट दाखिल की थी।

read moreये भी पढ़ें:
ये भी पढ़ें:80 करोड़ के शराब हिसाब, कई राज्यों में नेटवर्क; मुखिया के देवर का का काला चिट्ठा

69 गवाह, 111 प्रदर्श व 183 सवाल पूछे गए आरोपितों से

लगभग आठ वर्ष चले सेशन-ट्रायल में सीबीआई 69 गवाहों और 111 प्रदर्शों को कोर्ट में पेश कर चुकी है। बयान दर्ज कराने के दौरान आरोपितों से 183 तक सवाल पूछे गए। मामले को सुनवाई के लिए पटना स्थित विशेष कोर्ट (एमपी/एमएलए मामले) में भेजा गया था। बाद में यह मामला मुजफ्फरपुर के विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई के लिए वापस भेज दिया गया।

लेटेस्ट Hindi News और Bihar News के साथ-साथ Patna News, Muzaffarpur News, Bhagalpur News और अन्य बड़े शहरों की ताज़ा खबरें हिंदी में पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।