CBI court verdict in journalist Rajdev Ranjan murder case 3 including Laddan Mian acquitted 3 others convicted पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर में CBI कोर्ट का फैसला; लड्डन समेत 3 बरी, 3 दोषी, 10 सितम्बर को सजा का ऐलान, Bihar Hindi News - Hindustan
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पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर में CBI कोर्ट का फैसला; लड्डन समेत 3 बरी, 3 दोषी, 10 सितम्बर को सजा का ऐलान

पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड में नौ साल बाद सीबीआई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने जहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित तीन को बरी कर दिया है। तीन दोषियों को 10 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी।

Sat, 30 Aug 2025 02:42 PMSudhir Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पत्रकार राजदेव रंजन मर्डर में CBI कोर्ट का फैसला; लड्डन समेत 3 बरी, 3  दोषी, 10 सितम्बर को सजा का ऐलान

बिहार के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्या कांड में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया है। नौ साल बाद केस का फैसला आया है जिसमें अजहरुद्दीन बेग उर्फ लड्डन मियां सहित तीन को कोर्ट ने बरी कर दिया है। अदालत ने तीन अन्य अभियुक्तों दोषी करार दिया है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-3 नमिता सिंह की विशेष सीबीआई कोर्ट ने फैसला सुनाया। दोषी पाय गए तीन आरोपितों को 10 सितम्बर को सजा सुनाई जाएगी।

बचाव की पैरवी कर रहे अधिवक्ता शरद सिन्हा ने बताया कि लड्डन मियां के साथ राजेश कुमार और रिशु कुमार जायसवाल को कोर्ट ने साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया। इस कांड में अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता, सोनु कुमार गुप्ता, रोहित कुमार सोनी को दोषी करार दिया गया है।

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13 मई, 2016 की शाम सीवान में 'हिन्दुस्तान' के ब्यूरो चीफ राजदेव रंजन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। राजदेव रंजन घटना के दिन शाम को अपने दफ्तर से काम पूरा करने के बाद एक रिश्तेदार को देखने अस्पताल में गए थे। वहां से लौटते समय अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां मार दी थी। एक गोली उनकी आंखों के बीच और दूसरी गर्दन पर लगी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी। आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले जाया गया लेकिन डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था।

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राजदेव की पत्नी आशा यादव के बयान पर सीवान नगर थाना में अज्ञात पेशेवर शातिरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। इस हत्या कांड में सीवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन का नाम उछला था। मामले की पहले पुलिस ने जांच की। पूर्व सांसद शहाबुद्दीन को छोड़कर अन्य 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी।

इस मामले में गुरुवार को ही फैसला सुनाया जाना था। लेकिन कांड के एक अभियुक्त विजय कुमार गुप्ता बीमार होने के कारण उपस्थित नहीं हुआ। इस वजह से शनिवार तक के लिए फैसला टाल दिया गया था।

कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि राजदेव रंजन की पत्नी आशा यादव ने कहा है कि इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएगी। घटना के वक्त रिशु गाड़ी चला रहा था और उसके साथ बैठे शख्स ने गोली चलाई थी। सीबीआई के वकील राकेश दुबे ने भी फैसले पर असंतोष जताते हुए हाईकोर्ट में अपील की बात कही है।

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