भाजपा के मिश्रीलाल यादव की विधायकी खत्म, 6 साल पुराने केस में कोर्ट ने सुनाई थी सजा
भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा के अलीनगर से विधायक मिश्रीलाल की विधानसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। 6 साल पुराने मारपीट के मामले में कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी। जिसके बाद से उनकी सदस्यता जाना तय था। आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी।

बिहार के दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी विधायक मिश्रीलाल यादव की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। दरअसल 6 साल पुराने मारपीट के मामले में दरभंगा की विशेष अदालत ने दो साल की सजा सुनाई थी। कोर्ट ने ये फैसला 27 मई 2025 को सुनाया था। जिसके बाद से मिश्रीलाल की विधायकी जाना तय माना जा रहा था। इस मामले में आज विधानसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी कर दी है।
आपको बता दें दरभंगा एमपी-एमएलए कोर्ट के 27 मई को को अलीनगर के भाजपा विधायक मिश्री लाल यादव समेत दो लोगों को आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 2-2 साल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने धारा 506 के तहत सजा सुनाई है। दो साल की सजा मिलने के बाद अब उनकी विधानसभा की सदस्यता खत्म होना तय था। जनप्रतिधित्व कानून के तहत दो साल या इससे अधिक की सजा मिलने पर सदस्यता जाने का प्रावधान है।
दरभंगा के केवटी प्रखंड के समैला निवासी उमेश मिश्र ने 30 जनवरी 2019 को प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप लगाया था कि 29 जनवरी 2019 को मॉर्निंग वाक के दौरान मिश्रीलाल यादव, सुरेश यादव और अन्य 20-25 लोगों ने कदम चौक पर घेरकर गाली-गलौज की। विरोध करने पर मिश्रीलाल यादव ने सिर पर फरसा से प्रहार कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया। एफआईआर में सुरेश यादव पर रॉड और लाठी से मारकर जेब से 2300 रुपये निकालने का भी आरोप लगाया गया था।




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