bihar police will launch citizen service portal for online verification of tenant and driver बिहार में अब किरायेदार-चालक और घरेलू सहायक का ऑनलाइन सत्यापन, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी, Bihar Hindi News - Hindustan
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बिहार में अब किरायेदार-चालक और घरेलू सहायक का ऑनलाइन सत्यापन, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी

बिहार पुलिस की राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि सिटीजन सर्विसेज पोर्टल की मदद से लोग अपनी खोई संपत्ति या गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। अपराधियों को लेकर गोपनीय सूचना दे सकेंगे। गुमशुदा व्यक्तियों की खोज की जा सकेगी।

Tue, 29 July 2025 06:00 AMNishant Nandan हिन्दुस्तान ब्यूरो, पटना
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बिहार में अब किरायेदार-चालक और घरेलू सहायक का ऑनलाइन सत्यापन, सिटीजन सर्विसेज पोर्टल लॉन्च करने की तैयारी

बिहार के नागरिकों को अगस्त माह से बिहार पुलिस की एक दर्जन सेवाएं ऑनलाइन मिलेंगी। बिहार पुलिस इसके लिए 20 अगस्त तक सिटीजन सर्विसेज पोर्टल लांच करने की तैयारी में जुटी है। पोर्टल लांच होने पर आम लोग अपने घरेलू सहायक, चालक और किरायेदार का ऑनलाइन ही सत्यापन करवा सकेंगे। आवेदन के लिए उनको पुलिस थाने जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसी तरह, कोई भी व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से थाने में अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। हालांकि नये बीएनएसएस कानून के तहत आवेदक को ई-शिकायत के तीन दिन के अंदर संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। सोमवार को बिहार पुलिस की राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बिहार पुलिस मुख्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में इसकी जानकारी दी।

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उन्होंने बताया कि लॉन्च होने वाले नये पोर्टल के माध्यम से आवेदकों को एफआईआर की कॉपी भी उपलब्ध हो सकेगी। इसके लिए उनको पोर्टल पर लॉगिन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।सिटीजन सर्विसेज पोर्टल की मदद से लोग अपनी खोई संपत्ति या गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट दर्ज करा सकेंगे। अपराधियों को लेकर गोपनीय सूचना दे सकेंगे। गुमशुदा व्यक्तियों की खोज की जा सकेगी।

पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद मिलने वाली सुविधाएं

● गुम/खोई संपत्ति की रिपोर्ट दर्ज करना

● गुमशुदा व्यक्ति की रिपोर्ट

● घरेलू सहायक, चालक और किराएदार का सत्यापन

● ई-शिकायत दर्ज करना

● वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण

● अज्ञात व्यक्ति की जानकारी

● गुम, खोई या बरामद संपत्ति की सूचना

● अज्ञात शव की रिपोर्ट

● गिरफ्तार/वांछित व्यक्ति की जानकारी

● गुमशुदा व्यक्ति की खोज

आवेदक-आईओ को एसएमएस से सूचना

राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक अमित लोढ़ा ने बताया कि सीसीटीएनएस प्रणाली लागू होने के बाद आवेदकों को एफआईआर दर्ज होने पर इसकी सूचना एसएमएस के माध्यम से भी दी जा रही है। संबंधित आईओ को भी मैसेज चला जाता है। कुल 8661 आईओ को एसएमएस सेवा से जोड़ा गया है।

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