दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली से हर महीने 90 रुपये बचेंगे, बिहार में कंपनी ने गिनाए फायदे
Bihar News: उदाहरणस्वरूप शहरी घरेलू उपभोक्ता यदि प्रतिदिन मात्र 2 यूनिट बिजली शाम की पीक अवधि से हटाकर दिन की ऑफ-पीक अवधि में उपयोग करें तो प्रतिदिन ₹2.96 की बचत होती है, जो प्रतिमाह लगभग ₹89.00 बनती है।

Bihar News: बिहार में दिन में सस्ती और शाम में महंगी बिजली मिलने की व्यवस्था (टीओडी टैरिफ) को कंपनी ने उपभोक्ता हित में बताया है। सोमवार को कंपनी ने बताया कि देश के 22 राज्यों में टीओडी टैरिफ लागू है। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के उपभोक्ता अधिकार (संशोधन) नियम, 2023 और राष्ट्रीय टैरिफ नीति 2016 के तहत बिहार में भी इसे लागू किया गया है। कंपनी ने कहा है कि राज्य में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली की सुविधा जारी है। इस सुविधा के कारण लगभग 90 फीसदी घरेलू उपभोक्ताओं का मासिक बिजली बिल शून्य होता है।
टीओडी टैरिफ लागू होने से उपभोक्ताओं को परेशानी नहीं होगी, बल्कि वे इस व्यवस्था का उपयोग कर और अधिक बचत कर सकेंगे। विनियामक आयोग ने टाइम ऑफ डे (टीओडी) टैरिफ को अनिवार्य किया है। एक अप्रैल तक या उससे पहले 10 केवी से अधिक की अधिकतम मांग वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए टाइम ऑफ डे (टीओडी) अनिवार्य कर दिया गया है।
स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ता ‘पीक’ (अधिकतम मांग) और ‘ऑफ-पीक’ (कम मांग) समय के दौरान अपनी मांग के प्रबंधन को बेहतर बनाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नई व्यवस्था के तहत सुबह नौ से शाम पांच बजे तक की (ऑफ-पीक) में बिजली सस्ती मिलेगी, जबकि शाम पांच से रात 11 बजे तक (पीक अवधि) में दरें अधिक होगी। रात 11 से सुबह नौ बजे तक सामान्य दर लागू रहेगी।
उपभोक्ताओं को नियमानुसार बिजली मिलेगी
कंपनी ने कहा है कि यदि उपभोक्ता अपने उपयोग का कुछ हिस्सा पीक समय से हटाकर ऑफ-पीक समय में कर दें, तो हर माह लगभग 90 रुपये बचेंगे। उदाहरणस्वरूप शहरी घरेलू उपभोक्ता यदि प्रतिदिन मात्र 2 यूनिट बिजली शाम की पीक अवधि से हटाकर दिन की ऑफ-पीक अवधि में उपयोग करें तो प्रतिदिन ₹2.96 की बचत होती है, जो प्रतिमाह लगभग ₹89.00 बनती है।
यह बचत बिना कुल खपत घटाए, केवल उपयोग का समय बदलने से संभव है। रोजाना 10 घंटे की खपत पर सामान्य दर, आठ घंटे के खपत पर सामान्य दर का 80 फीसदी और मात्र छह घंटे के खपत पर सामान्य दर से मात्र 10 फीसदी की दर ही अधिक भुगतान करना होगा। कृषि क्षेत्र को छोड़कर सभी उपभोक्ता, जिनकी अनुबंधित मांग 10 केवी से अधिक है और सभी स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं को इसी नियमानुसार बिजली मिलेगी।




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