लखीसराय : स्कूलों के समय में बदलाव, डीएम ने जारी किया आदेश
लखीसराय में बढ़ते तापमान के मद्देनजर, डीएम नीरज कुमार ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए शैक्षणिक गतिविधियों के समय में संशोधन का आदेश दिया है। प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 5 तक की कक्षाओं का संचालन 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश 23 अप्रैल 2026 से लागू है।

लखीसराय : स्कूलों के समय में बदलाव, डीएम ने जारी किया आदेश लखीसराय से मनोज कुमार की रिपोर्ट:जिले में लगातार बढ़ रहे तापमान और दोपहर की भीषण गर्मी को देखते हुए डीएम सह एडीएम नीरज कुमार ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिलाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों की शैक्षणिक गतिविधियों के समय में संशोधन का आदेश जारी किया है। जिलाधिकारी द्वारा जारी आदेश के अनुसार बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिये प्री-स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों और कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियां पूर्वाहन 11:30 बजे के बाद प्रतिबंधित रहेंगी।
वर्ग 6 से 8 तक की कक्षाओं का संचालन अपराह्न 12:30 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। यह आदेश आज यानी 23 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गया है और अगले आदेश तक लागू रहेगा। डीएम ने निर्देश दिया कि जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय प्रबंधन इस आदेश के अनुरूप अपनी कक्षाओं का समय पुनर्निर्धारित करेंगे। डीएम ने जारी पत्र में कहा की दोपहर के समय बढ़ रही तपिश बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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