मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल से भारी व ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रोक
प्रादेशिक... परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से श्री कृष्ण सेतु (मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल)

बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। बिहार सरकार के परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देशों के आलोक में जिला प्रशासन की ओर से श्री कृष्ण सेतु (मुंगेर रेल-सह-सड़क पुल) की सुरक्षा एवं संरचनात्मक मजबूती को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। पुल की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए इस पर भारी एवं ओवरलोडेड वाहनों के परिचालन पर तत्काल प्रभाव से पूर्णतः रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
भारी वाहनों की अनुमति
परिवहन विभाग की ओर से बताया गया है कि मुंगेर स्थित इस महत्वपूर्ण सेतु पर लगातार भारी वाहनों के आवागमन से इसके क्षतिग्रस्त होने की आशंका है। इस संदर्भ में मुख्य सचिव द्वारा भी पुल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार इस सेतु से केवल 20 टन तक भार वाले वाहनों के परिचालन की अनुमति निर्धारित की गई है। निर्धारित सीमा से अधिक भार वाले वाहनों का आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
ओवरलोडेड परिवहन की रोकथाम
साथ ही, जमुई जिले के बालू घाटों से होने वाले ओवरलोडेड परिवहन एवं अवैध खनन की रोकथाम के लिए सेतु के दोनों छोर पर हाइट गेज लगाने तथा जांच चौकी स्थापित करने का भी निर्देश दिया गया है। साथ ही भारी वाहनों (20 टन से अधिक) को बेगूसराय-सिमरिया सिक्स लेन पुल-हाथीदह-मोकामा-मुंगेर-भागलपुर मार्ग से होकर आवागमन करने का निर्देश दिया गया है। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने संबंधित पदाधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी परिस्थिति में ओवरलोडेड एवं भारी वाहनों को पुल पर प्रवेश न करने दिया जाए। नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के तहत कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
निर्वाचन क्षेत्रों की सूची
वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची के प्रारूप का हुआ प्रकाशन प्रकाशित प्रपत्र-1 में जिप सदस्य, पंसस, मुखिया तथा सरपंच पदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण अंकित संबंधित विवरण जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है बेगूसराय, हमारे प्रतिनिधि। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार बेगूसराय जिले में प्रस्तावित त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन 2026 की तैयारियों के क्रम में मंगलवार को जिले के सभी प्रखंडों में वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर तैयार प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों की सूची (प्रपत्र-1) का प्रारूप प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित प्रपत्र-1 में जिला परिषद सदस्य, पंचायत समिति सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया तथा ग्राम कचहरी सरपंच पदों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तृत विवरण अंकित है। प्रारूप का अवलोकन आमजन द्वारा संबंधित प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय एवं जिला परिषद कार्यालय में किया जा सकता है।
आपत्तियों का निपटारा
इस संबंध में यदि किसी नागरिक को प्रकाशित प्रारूप, विशेषकर आरक्षण कोटि अथवा निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन से संबंधित कोई आपत्ति या सुझाव हो, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में संबंधित बीडीओ अथवा प्राधिकृत पदाधिकारी के समक्ष निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत कर सकते हैं। दावा एवं आपत्ति प्राप्त करने की अवधि दिनांक 04 मई से 18 मई तक निर्धारित की गई है। प्राप्त आपत्तियों का निष्पादन 11 मई से 29 मई के मध्य किया जाएगा। इसके बाद प्रपत्र-1 का अंतिम प्रकाशन दिनांक 05 जून, 2026 को सुनिश्चित किया जाएगा। आम नागरिकों की सुविधा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संबंधित विवरण जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जा रहा है।
नागरिकों से अपील
जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत ने बताया है कि निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण पूर्णतः वर्ष 2011 की जनगणना के आधिकारिक आंकड़ों एवं प्रचलित नियमों के अनुरूप किया गया है। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि यदि कोई आपत्ति हो तो निर्धारित अवधि के भीतर अवश्य दर्ज कराएं। ताकि समयबद्ध रूप से उनका निष्पादन करते हुए त्रुटिरहित अंतिम सूची का प्रकाशन सुनिश्चित किया जा सके।
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