स्कूल में बैन मांस मिलने पर दो महिला समेत 5 टीचर भेजे गए जेल, धार्मिक भावनाएं भड़काने में FIR
रोहतास जिले के राजपुर स्थित रामुडीह उर्दू मध्य विद्यालय में बुधवार को प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया था। इसके बाद खूब हंगामा हुआ था। अब एसडीएम की शिकायत पर स्कूल के 5 टीचर के खिलाफ एफआईआर हो गई है और उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

बिहार के रोहतास जिले के राजपुर में एक सरकारी स्कूल से प्रतिबंधित मांस मिलने के बाद 5 टीचर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उनके खिलाफ प्रतिबंधित मांस स्कूल में ले जाकर धार्मिक भावनाएं भड़काने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगा है। गिरफ्तार लोगों में दो शिक्षिकाएं, एक प्रभारी हेडमास्टर और दो अन्य शिक्षक शामिल हैं। रामुडीह गांव स्थित उर्दू मद्य विद्यालय में एक दिन पहले बुधवार को प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ था, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था और तनाव की स्थिति बन गई थी।
प्रतिबंधित मांस बरामदगी मामले में बिक्रमगंज एसडीएम प्रभात कुमार के आवेदन पर सरकारी स्कूल के पांच शिक्षकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिक्रमगंज एसडीपीओ सिंधु शेखर ने गुरुवार को बताया कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। एफआईआर में विद्यालय के प्रभारी हेडमास्टर अख्तर अली, विशिष्ट शिक्षक अनवर खान, इमरान, सुफिया खातुन और हिना कौशर को नामजद किया गया है।
बता दें कि 22 अप्रैल को रामुडीह स्थित उर्दू मध्य विद्यालय में शिक्षकों द्वारा प्रतिबंधित मांस लाने पर ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया था। विद्यालय परिसर में नारेबाजी भी की गई थी। हंगामे की सूचना पर स्थानीय पुलिस के साथ बिक्रमगंज एसडीएम प्रभात कुमार एवं एसडीपीओ सिंधु शेखर प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कूल पहुंचे थे।
ग्रामीणों के हंगामे को देखते हुए पांच शिक्षकों को हिरासत में लिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम उदिता सिंह व एसपी रौशन कुमार भी मौके पर पहुंच मामले की जांच की गई। शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए नासरीगंज, काराकाट, कच्छवां, संझौली आदि थानों की पुलिस भी मौके पर पहुंची थी।
प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्कूल परिसर में पुलिस बल की तैनाती की। साथ ही एसडीएम एवं एसडीपीओ ने स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर शांति व्यवस्था कायम रखने का आश्वासन दिया।
शिक्षकों के खिलाफ इन धाराओं में एफआईआर
इस मामले में रामुडीह उर्दू मध्य विद्यालय के पांचों शिक्षकों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 298, 299 एवं 196 और बिहार पशु अत्याचार अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इन पर स्कूल में प्रतिबंधित मांस (गौमांस) ले जाने, धार्मिक भावनाओं को आहत करने, सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने जैसे आरोप हैं। इनमें 2 से 5 साल तक की जेल और जुर्माना आदि की सजा का प्रावधान है।
रोहतास जिले के एसपी रौशन कुमार ने बुधवार को कहा था कि स्कूल से बरामद मांस को एफएसएल की जांच के लिए भेजा गया है। मांस प्रतिबंधित था या नहीं, यह जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगा।
(सासाराम के राजपुर से हिन्दुस्तान संवाददाता की रिपोर्ट)




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