महंगा टोल, नई फ्लाइट्स और कूड़ा अलग करने के नए नियम; उत्तराखंड में 1 अप्रैल से कई बड़े बदलाव
उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष से कई व्यवस्थाएं बदल रही हैं। लच्छीवाला और धर्मावाला पर टोल महंगा होगा। जौलीग्रांट से नई फ्लाइट्स शुरू हो रही हैं। वहीं, कूड़ा अलग करने के लिए नए नियम लागू हो रहे हैं।

उत्तराखंड में नए वित्तीय वर्ष से कई बदलाव हो रहे हैं। 1 अप्रैल से जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तीन नई फ्लाइटें शुरू होंगी। दूसरी ओर लच्छीवाला और धर्मावाला में टोल टैक्स की दरों में आज से इजाफा हो रहा है। नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियम लागू होने से कूड़े को दो की बजाय चार हिस्सों में अलग करना जरूरी होगा।
जौलीग्रांट एयरपोर्ट से तीन नई फ्लाइटें शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी। इनमें पहला 48 सीटर विमान कुल्लू-मनाली से 9:45 पर देहरादून उतरेगा और 10:20 पर कुल्लू-मनाली के लिए उड़ान भरेगा। यह सप्ताह में दो दिन सोमवार और बुधवार को अपनी सेवाएं देगा। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस की 186 सीटर फ्लाइट 10:10 पर अहमदाबाद से जौलीग्रांट हवाई अड्डे पर उतरेगी और 11:05 पर दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। यह विमान सेवा सप्ताह में बुधवार को अपनी सेवाएं देगी। इसके बाद इंडिगो एयरलाइंस का 186 सीटर उड़ान 15:30 पर बेंगलुरु से देहरादून उतरेगी और 16:05 पर देहरादून से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगी।
लच्छीवाला में कॉमर्शियल वाहनों के टैक्स में इजाफा
लच्छीवाला टोल प्लाजा के प्रबंधक मनीष नेगी के अनुसार, व्यावसायिक चारपहिया वाहनों का शुल्क 170 से बढ़ाकर 175रुपये, बस-ट्रक का 360 और भारी वाहनों का शुल्क अब 395 कर दिया गया है। निजी कार/जीप स्वामियों के लिए दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उन्हें पुरानी दरो पर ही टोल देना होगा।
धर्मावाला में टोल प्लाजा की नई दरें
धर्मावाला टोल प्लाजा की नई दरों के मुताबिक, कार और जीप के लिए एकतरफा शुल्क 65 रुपये, उसी दिन वापसी 95 रुपये और मासिक पास 2140 रुपये तय किया गया है। हल्के वाहनों के लिए यह शुल्क क्रमशः 105, 155 और 3455 रुपये रहेगा। बस और ट्रक के लिए 215 रुपये एकतरफा, 325 रुपये वापसी और 7240 रुपये मासिक शुल्क निर्धारित किया गया है, जबकि कॉमर्शियल वाहनों के लिए 235, 355 और 7240 रुपये तय किए गए हैं। वहीं भारी व्यावसायिक वाहनों को 340 रुपये एकतरफा, 510 रुपये वापसी और 11350 रुपये मासिक देना होगा, जबकि ओवरलोड वाहनों के लिए यह शुल्क 415, 620 और 13815 रुपये निर्धारित किया गया है।
आज से लागू होगा नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल
प्रदेश में आज से नया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 लागू होने जा रहा है। शहरी विकास विभाग ने इसके लिए सभी निकायों को इसे कड़ाई से लागू करने के लिए पत्र भेजा गया है। नए नियमों के अनुसार अब कूड़े को दो की बजाय चार हिस्सों में अलग करना अनिवार्य होगा। पहले जहां नीले और हरे डिब्बों में कचरा अलग किया जाता था, वहीं अब पीले और लाल रंग के डिब्बे भी जोड़े गए हैं। इसके तहत गीला, सूखा, घरेलू खतरनाक और सैनिटरी कचरे को अलग-अलग रखना होगा। कूड़ा प्रबंधन की जिम्मेदारी शहरी क्षेत्रों में नगर निकायों और ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतों को दी गई है।
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