वनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद में इंतजार बढ़ा, SC 10 को करेगा सुनवाई; CJI के पास केस
हल्द्वानी के वनभूलपुरा रेलवे भूमि विवाद में इंतजार बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को करेगा। रेलवे के अनुरोध पर मामला सीजेआई के पास है।

उत्तराखंड के हल्द्वानी के वनभूलपुरा में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाने से जुड़े मामले की मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। सुप्रीम कोर्ट में अब इस मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। रेलवे के अनुरोध पर सीजेआई सूर्यकांत मामले की सुनवाई जल्दी करने को राजी हो गए हैं।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ के समक्ष इस मामले की सुनवाई होनी थी। मंगलवार को मामले की सुनवाई जल्द करने का आग्रह करते हुए रेलवे ने कहा कि रेल लाइन के विस्तार का काम रुका हुआ है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई की जानी चाहिए। इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 10 दिसंबर तय कर दी।
पिछली सुनवाई पर पीठ ने अपने उस अंतरिम आदेश को जारी रखा था, जिसके तहत उत्तराखंड के हल्द्वानी के बनभूलपुरा में कथित तौर पर सरकारी जमीन पर बसे लोगों को पुनर्वास योजना बनाए जाने तक विस्थापित करने पर रोक लगा दी थी। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए पिछला आदेश जारी रखा।
इससे पहले, रेलवे की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने पीठ को बताया था कि रेलवे और सरकार की जमीन की पहचान कर ली गई हैं। उन्होंने पीठ से कहा था कि रेलवे लोगों को मुआवजा भी देने को तैयार है। यह दलील देते हुए भाटी ने पीठ से जमीन खाली कराने का आग्रह किया। उन्होंने पीठ को बताया कि रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी विस्तृत रिपोर्ट फाइल कर दी है।
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