भू-उपयोग बदलवाने के लिए बार-बार अनुमति लेने का झंझट खत्म, योगी सरकार का फैसला
यूपी में आवासीय योजना लाने के लिए भू-उपयोग बदलने में लगने वाले समय को देखते हुए बार-बार अनुमति लेने का झंझट खत्म कर दिया है। योगी सरकार ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में नई टाउनशिप लाने के लिए विकास प्राधिकरणों को भू-उपयोग बदलने की छूट दे दी है।

योगी सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आवासीय योजना लाने के लिए भू-उपयोग बदलने में लगने वाले समय को देखते हुए बार-बार अनुमति लेने का झंझट खत्म करने का फैसला लिया है। आवास विभाग ने मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में नई टाउनशिप लाने के लिए विकास प्राधिकरणों को भू-उपयोग बदलने की छूट दे दी है। उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे इस योजना में स्वयं बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव रखकर कृषि भू-उपयोग को आवासीय कर सकेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में 100 नई टाउनशिप लाने के निर्देश आवास विभाग को दिए हैं। आवास विभाग विकास प्राधिकरणों को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में टाउनशिप के लिए भूमि खरीदने का पैसा दे रहा है। विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद को अधिकतर भूमि शहर के बाहर मिल रहे हैं। इन पर आवासीय योजनाएं लाने के लिए शासन को भू-उपयोग बदलने का प्रस्ताव भेजा जा रहा था। उच्चाधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी कि बार-बार प्रस्ताव शासन भेजने से समय लग रहा है और आवासीय योजनाएं नहीं आ पा रही हैं।
विकास प्राधिकरणों को दिए गए निर्देश
इसीलिए विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में टाउनशिप बसाने के लिए वे स्वयं भू-उपयोग बदल लें। विशेष सचिव आवास राजेश कुमार राय ने इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए विकास प्राधिकरणों को निर्देश भेज दिए हैं। आवास विभाग गोरखपुर, अलीगढ़, आगरा, बरेली, झांसी, अयोध्या, मेरठ, वाराणसी, मुरादाबाद, कानपुर, सहारनपुर, मथुरा-वृंदावन, फिरोजाबाद-शिकोहाबाद, लखनऊ, बुलंदशहर-खुर्जा, बांदा, गाजियाबाद, हापुड़-पिलखुआ, बागपत-खेकड़ा व रामपुर में मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण योजना में आवासीय योजनाएं लाने का प्रस्ताव मंजूर कर चुका है।
अन्य मामलों में पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी
प्रदेश के अन्य विकास प्राधिकरणों में भी जल्द ही योजना मंजूर की जाने वाली है। विकास प्राधिकरणों को निर्देश दिया गया है कि स्वीकृत परियोजनाओं के लिए कृषि भू-उपयोग को उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 की धारा-13 में दी गई व्यवस्था के आधार पर इसे आवासीय में बदला जा सकेगा। इस योजना के अलावा अन्य मामलों में पूर्ववत व्यवस्था लागू रहेगी।




साइन इन