यूपी में नक्शा पास कराने के लिए कम देना होगा शुल्क, योगी कैबिनेट का फैसला
योेगी सरकार ने यूपी में उद्योगों का नक्शा पास कराने के लिए वाह्य विकास शुल्क की दरों में कमी कर दी है। योेगी सरकार ने यूपी में उद्योगों का नक्शा पास कराने के लिए वाह्य विकास शुल्क की दरों में कमी कर दी है।

योेगी सरकार ने यूपी में उद्योगों का नक्शा पास कराने के लिए वाह्य विकास शुल्क की दरों में कमी कर दी है। कृषि व औद्योगिक भूमि पर नक्शा पास कराने के लिए एक समान शुल्क लगेगा और आवासीय व व्यावसायिक भूमि की दरें-अलग-अलग होंगी। पहले नक्शा पास कराने के लिए सभी भू-उपयोग पर एक समान दरें लगती थी।ब
कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास (विकास शुल्क का निर्धारण, उद्हण एवं संग्रहण) संशोधित नियमावली को मंजूरी दी गई। नई दरें नियमावली जारी होने की तिथी से प्रभावी मानी जाएगी। इससे जरूरी सुविधाओं जैसे महायोजना मार्ग, खुले स्थल, एसटीपी व अन्य जनसुविधाओं के विकास के लिए विकास प्राधिकरणों के पास विकास शुल्क के रूप में वित्तीय संसाधन उपलब्ध रहेंगे।
अलग-अलग लिया जा रहा था शुल्क
पहले बाह्य विकास शुल्क की गणना में भू-उपयोग पर विचार नहीं किया जाता था। आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक व कृषि भू-उपयोग के लिए सामान दरें थीं। अब कृषि व औद्योगिक भूमि पर आवासीय और व्यावसायिक से कम बाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा। नगर निकाय सीमा के बाहर नक्शा पास करने की दरें कम रहेंगी। इसी तरह बेस एफएआर (फ्लोर एरिया रेशियो) की तुलना में अतिरिक्त क्रय किए गए एफएआर पर अधिक विकास शुल्क लिया जाएगा।
120 प्रतिशत तक देना होगा विकास शुल्क
अपार्टमेंट या ग्रुप हाउसिंग के लिए विकास की दरें अलग-अलग तय की गई हैं। 100 आवास तक 100% 100 से 125 तक 105%, 125 से 150 आवास होने पर 110% तक बाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा। इससे अधिक यानी 150 से 175 तक 115% और 175 से 200 आवास या फ्लैट होने पर 120% विकास शुल्क लिया जाएगा। प्रत्येक अतिरिक्त 25 आवासीय इकाइयों के लिए 5% अधिक दरें रखी गई हैं।
विकास शुल्क की दरें क्या होंगी
भू-उपयोग के आधार पर बाह्य विकास शुल्क लिया जाएगा। औद्योगिक/वेयरहाउसिंग अनिर्मित निकाय सीमा में 2000 वर्ग मीटर तक 2708200 रुपये व निकाय सीमा से बाहर 1969600, कृषि अनिर्मित 1000 वर्ग मीटर निकाय सीमा में 1624920 व सीमा से बाहर 1181760 रुपये और नव अधिसूचित अनिर्मित 1000 वर्ग मीटर निकाय सीमा में 1354100 व सीमा से बाहर 984800 रुपये विकास शुल्क लिया जाएगा। आवासीय में प्लॉटेड निर्मित 100 वर्ग मीटर निकाय सीमा में 12310, अनिर्मित 100 वर्ग मीटर निकाय सीमा में 121869 व निकाय सीमा से बाहर 88632 रुपये लगेगा। 200 वर्ग मीटर निर्मित 49240 व अनिर्मित 487476 व निकाय सीमा के बाहर 354528 रुपये वर्ग मीटर रखा गया है।




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