voting list se nam hataen toh training of officers in Lucknow amid preparations for UP Panchayat election वोटिंग लिस्ट से नाम हटाएं तो…, यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग का यह निर्देश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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वोटिंग लिस्ट से नाम हटाएं तो…, यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग का यह निर्देश

यूपी में एक तरफ पंचायत चुनाव की तैयारियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ मंगलवार को निर्वाचन आयोग ने प्रदेश भर के अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई। इसमें वोटिंग लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने को लेकर खास निर्देश दिए गए।  

Tue, 16 Sep 2025 04:28 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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वोटिंग लिस्ट से नाम हटाएं तो…, यूपी पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच आयोग का यह निर्देश

यूपी में पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच निर्वाचन आयोग वोटिंग लिस्ट को दुरुस्त करने में जुट गया है। वोटर लिस्ट में सभी का नाम जोड़ने और अन्य प्रक्रियाओं को लेकर प्रदेशभर से जुटे अधिकारियों की ट्रेनिंग कराई गई। ट्रेनिंग में 8 जिला निर्वाचन अधिकारियों और 137 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों ने हिस्सा लिया। आयोग ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सूची से नाम हटाने की कार्यवाही नियमों के अनुसार हो और सभी संबंधित अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाए।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि ट्रेनिंग का उद्देश्य अधिकारियों को निर्वाचक नामावली से संबंधित कानूनी प्रावधानों, ईआरओ नेट, बीएलओ ऐप, एनजीएसपी पोर्टल और विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रियाओं के बारे में प्रशिक्षित करना था।

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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि यह हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है कि हर पात्र नागरिक का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मतदाता सूची को त्रुटिरहित, पारदर्शी और समावेशी बनाना बेहद ज़रूरी है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि प्रशिक्षण प्राप्त ईआरओ अपने-अपने विधानसभा क्षेत्रों में छोटे-छोटे समूहों में बीएलओ और सुपरवाइजरों को भी प्रशिक्षित करें। उन्होंने उन मतदान केंद्रों की पहचान कर कार्ययोजना बनाने के लिए कहा जहां लिंगानुपात (gender ratio) असंतुलित है, ताकि जागरूकता अभियान चलाकर सुधार किया जा सके। 18-19 आयु वर्ग के युवाओं को भी मतदाता सूची में शामिल करने पर विशेष बल दिया गया। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों में नए अनुभाग बनाने के निर्देश भी दिए गए।

प्रशिक्षण में 2003 की मतदाता सूची को 2025 की सूची के साथ मैप करने की प्रक्रिया के बारे में भी बताया गया। बीएलओ को घर-घर जाकर गणना-प्रपत्र (Enumeration Form) वितरित करने और मतदाताओं के सत्यापन की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

अधिकारियों को दी गई इसकी जानकारी

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1950 और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम-1960 के तहत उनके कानूनी दायित्व

बीएलओ और सुपरवाइजरों के साथ बेहतर समन्वय

दावे और आपत्तियों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण

ईआरओ नेट और बीएलओ ऐप जैसे तकनीकी पहलुओं का उपयोग

आगामी विशेष गहन पुनरीक्षण में मीडिया और सोशल मीडिया की भूमिका

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