tumhara ghar goan sab pata hai convict lost his temper upon hearing life sentence and threatened judge तुम्हारा घर गांव सब पता है, सजा सुनते ही आपे से बाहर हुए दोषी, जज को दी देख लेने की धमकी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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तुम्हारा घर गांव सब पता है, सजा सुनते ही आपे से बाहर हुए दोषी, जज को दी देख लेने की धमकी

बिजनौर में उम्रकैद की सजा सुनते ही दो दोषी आपे से बाहर आ गए। दोनों दोषियों ने कटघरे में खड़े होकर जज को धमकी दे डाली। भरी कोर्ट में जज को धमकी से हड़कंप मच गया।

Fri, 27 Feb 2026 04:23 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, बिजनौर
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तुम्हारा घर गांव सब पता है, सजा सुनते ही आपे से बाहर हुए दोषी, जज को दी देख लेने की धमकी

Bijnor court News: यूपी के बिजनौर में उम्रकैद की सजा सुनते ही दो दोषी आपे से बाहर आ गए। दोनों दोषियों ने कटघरे में खड़े होकर जज को धमकी दे डाली। भरी कोर्ट में जज को धमकी से हड़कंप मच गया। इसके बाद जज ने यूपी के गृह सचिव, डीआईजी और जिला जज को चिट्ठी लिखी है। दरअसल चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की कार से कुचलकर हत्या के मामले में आरोपी जयदीप और पिंटू चौहान को दोषी मानकर दोनों को उम्रकैद और 25- 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद दोनों अपना आपा खो दिया और कटघरे में खड़े होकर जज को देख लेने की धमकी तक दे डाली। दोनों आरोपी बोले, हमें तेरे घर, गांव सबका पता है। तुमको देख लेंगे। दोषियों की धमकी से डरे जज ने तुरंत गृहसचिव, डीआईजी और जिला जज को चिट्ठी लिखी। हालांकि पुलिस ने न्यायाधीश की अतिरिक्त सुरक्षा बढ़ा दी है।

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क्या है पूरा मामला

महिला रेनू ने थाना धामपुर में दर्ज कराई रिपोर्ट में लिखा था कि 19 मई 2024 को उसके पिता पुखराज सिंह निवासी गांव मटोरा दुर्गा थाना धामपुर अपने खेत पर काम कर रहे थे। इसी दौरान कार से पहुंचे युवकों ने पुखराज सिंह को पीटना शुरू कर दिया। आरोपी पुखराज को खींचकर सड़क पर ले गए और कार से कुचलकर हत्या कर फरार हो गए। आसपास के लोगों ने कार में सवार आरोपी जयदीप निवासी शिमला थाना शिवाला कला, पिंटू चौहान और ऋषिपाल की पहचान की। पुलिस ने विवेचना के बाद पुखराज की हत्या में आरोप पत्र आरोपी जयदेव और पिंटू चौहान के खिलाफ कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में दिए बयान में मृतक पुखराज की बेटी अंजलि ने बताया कि उसकी शादी आरोपी जयदीप के भाई प्रदीप से हुई थी। ससुराल वाले दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे, जिस कारण उसने ससुराल वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करा रखे थे। मुकदमे की पैरवी उसके पिता पुखराज करते थे। इसी रंजिश को लेकर 19 मई 2024 को आरोपियों ने पिता पुखराज की हत्या कर दी।

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धमकी के बाद न्यायाधीश ने पुलिस अधिकारियों को लिखा पत्र

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता अजीत पंवार ने बताया कि एडीजे -4 कोर्ट ने शासन सहित उच्च अधिकारियों को महत्वपूर्ण फैसलों के दौरान कोर्ट में पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए जिला जज बिजनौर, गृहसचिव, आईजी, डीआईजी, डीजीपी सहित उच्च अधिकारियों को पत्र लिखा है। बताया गया कि सजा सुनते ही दोनों अभियुक्तों ने अदालत में शोर मचाना शुरू कर दिया। इसी बीच दोनों ने न्यायाधीश से कहा कि हम जानते हैं तुम कहां रहते हो और हम तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। सजा सुनने के बाद मुलजिम जयदीप और पिंटू ने न्यायाधीश को देख लेने की धमकी दी। उधर सीओ संग्राम सिंह ने बताया कि संबंधित न्यायिक अधिकारी को सक्षम पुलिस सुरक्षा मुहैया करा दी गई है।

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