Township map will not be approved UP if village community land is illegally occupied यूपी में ग्राम समाज की जमीन पर अब नहीं हो पाएगा यह काम, टाउनशिप बसाने के खेल पर लगेगी रोक, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में ग्राम समाज की जमीन पर अब नहीं हो पाएगा यह काम, टाउनशिप बसाने के खेल पर लगेगी रोक

ग्राम समाज की भूमि बीच में आने की स्थिति में यह देखा जाएगा कि उसका समायोजन हुआ है या नहीं। समायोजन न होने की स्थिति में नक्शा पास नहीं किया जाएगा। नक्शा उसी शर्त पर पास किया जाएगा जब राजस्व विभाग से उस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा।

Thu, 30 Oct 2025 07:51 PMDinesh Rathour लखनऊ, विशेष संवाददाता
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यूपी में ग्राम समाज की जमीन पर अब नहीं हो पाएगा यह काम, टाउनशिप बसाने के खेल पर लगेगी रोक

ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा करके उस पर टाउनशिप बसाने के खेल पर रोक लगेगी। विकास प्राधिकरण टाउनशिप का नक्शा पास करते समय राजस्व विभाग के मानचित्र से मिलान करेंगे। ग्राम समाज की भूमि बीच में आने की स्थिति में यह देखा जाएगा कि उसका समायोजन हुआ है या नहीं। समायोजन न होने की स्थिति में नक्शा पास नहीं किया जाएगा। नक्शा उसी शर्त पर पास किया जाएगा जब राजस्व विभाग से उस संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र होगा। शासन स्तर से विकास प्राधिकरणों को नक्शा पास करने के संबंध में विस्तृत निर्देश दिया गया है। इसमें कहा गया है कि टाउनशिप के क्षेत्रफल में अगर शासकीय, ग्राम समाज या स्थानीय निकाय के स्वामित्व वाली भूमि शामिल है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि टाउनशिप नीति-2022 और राजस्व विभाग की अधिसूचना अगस्त 2023 के अनुसार ऐसी भूमियों का समायोजन होने के बाद ही उसे पास किया जाएगा।

विकास प्राधिकरणों में राजस्व विभाग का सुपर इंपोज्ड नक्शा अनिवार्य रूप से रखा जाएगा। इसमें परियोजना की भूमि का लोकेशन का राजस्व खसरा नंबर से मिलान किया जाएगा। टाउनशिप का नक्शा पास करते समय राजस्व विभाग के मानचित्र से इसका मिलान किया जाएगा। टाउनशिप के लिए नक्शा पास करते समय सभी विभागों के अनापत्ति प्रमाण पत्र को अनिवार्य रूप से देखा जाएगा। इसमें यह सुनिश्चित किया जाएगा कि धोखाधड़ी कर नक्शा तो नहीं पास कराया जा रहा है।

धोखाधड़ी कर नक्शा पास कराने की वजह से विवाद शुरू हो जाता है और आगे चलकर टाउनशिप फंस जाती है। इससे आवंटियों को अपने फ्लैट व भूमि पर कब्जा पाने के लिए इंतजार करना पड़ता है। शासन द्वारा रेलवे अथॉरिटी द्वारा प्रस्तुत आवासीय या व्यवसायिक परियोजनाओं में उपविधि और शासन की आवास नीति के अनुसार कमियों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा। उदाहरण के लिए एफएआर के साथ अन्य सेवा शर्तों के बारे में स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट की जाएगी। नक्शा पास करते समय रेरा में पंजीकरण की स्थिति भी स्पष्ट की जाएगी। रेरा में पंजीकरण के बिना नक्शा पास नहीं किया जाएगा।

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