State employees leave details will have to be submitted online by March 25 राज्य कर्मियों की छुट्टी का ब्योरा इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन, मुख्य सचिव का आदेश, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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राज्य कर्मियों की छुट्टी का ब्योरा इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन, मुख्य सचिव का आदेश

प्रदेश सरकार ने सभी राज्य कर्मियों के अवकाश संबंधी ब्योरे को मानव संपदा पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव एसपी गोयल के आदेश के तहत संबंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारियों को 25 मार्च तक कर्मचारियों की छुट्टियों का पूरा विवरण पोर्टल पर दर्ज करना होगा।

Thu, 12 March 2026 07:58 AMPawan Kumar Sharma विशेष संवाददाता, लखनऊ
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राज्य कर्मियों की छुट्टी का ब्योरा इस दिन तक करना होगा ऑनलाइन, मुख्य सचिव का आदेश

यूपी के सभी राज्य कर्मियों का अवकाश संबंधी ब्योरा मानव संपदा पोर्टल पर 25 मार्च तक अपलोड करना होगा। इसे अपलोड करने की जिम्मेदारी संबंधित विभागों के आहरण-वितरण अधिकारी की होगी। इस संबंध में मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से कार्मिक विभाग ने शासनादेश जारी कर दिया है।

शासनादेश में कहा गया है कि मानव संपदा पोर्टल पर शत-प्रतिशत कर्मचारियों व अधिकारियों का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। अवकाश की स्वीकृति भी पोर्टल के माध्यम से ही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन अवकाश से संबंधित ब्योरा पोर्टल पर पूरा नहीं है और इसे आधा-अधूरा ही दर्ज किया गया है।

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चल-अचल संपत्तियों के साथ निवेश की भी देनी होगी जानकारी

राज्य सरकार ने राज्यकर्मियों को चल-अचल संपत्तियों के साथ ही निवेश की जानकारी देना भी अनिवार्य कर दिया गया है। छह माह के मूल वेतन से अधिक पैसा स्टॉक, शेयर या अन्य किसी में निवेश करने पर इसकी जानकारी विभागाध्यक्ष को देनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला हुआ। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 के नियम-21 और नियम-24 में संशोधन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। नियम-21 के मुताबिक कोई भी कर्मचारी एक कैलेंडर वर्ष छह माह के मूल वेतन से अधिक का पैसा निवेश करता है तो उसे इसकी जानकारी देनी होगी। उसे बताना होगा कि वेतन से अधिक पैसा उसके पास कहां से आया।

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इसी तरह नियम-24 में एक माह के मूल वेतन के स्थान पर दो माह से अधिक मूल्य की किसी चल संपत्ति के लेने पर भी सूचना देनी होगी। इसके साथ ही प्रत्येक पांच साल बीतने पर अचल संपत्ति की घोषणा करने के स्थान पर प्रत्येक एक साल की अवधि बीतने पर संपत्तियों के घोषित करने की अनिवार्यता की गई है। राज्य कर्मियों को अपनी या अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर अर्जित, दान में प्राप्त, पट्टे या रेहन पर रखी गईं संपत्तियों तथा अन्य निवेशों की जानकारी भी जरूर देनी होगी।

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