अयोध्या गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान बाइज्जत बरी, नौकर राजू खान दोषी करार
यूपी के अयोध्या में भदरसा के चर्चित गैंगरेप मामले में सपा नेता मोईद खान को कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया है। नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध पाया गया। कोर्ट कल सजा सुनाएगी।

अयोध्या के भदरसा इलाके से जुड़े चर्चित गैंगरेप मामले में बड़ा फैसला सामने आया है। पाक्सो प्रथम न्यायालय ने इस मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोईद खान को सभी आरोपों से बाइज्जत बरी कर दिया है, जबकि उनके नौकर राजू खान पर आरोप सिद्ध पाए गए हैं। राजू खान को सभी धाराओं में दोषी ठहराया गया है और उसे सजा कल सुनाई जाएगी।
यह मामला 29 जुलाई 2024 को थाना पूराकलंदर में दर्ज किया गया था। पीड़िता की शिकायत पर गैंगरेप सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। मामला सामने आने के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर काफी हलचल मची थी। जांच के दौरान मोईद खान की बेकरी और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन द्वारा बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई थी, जिससे मामला और अधिक चर्चा में आ गया था।
जांच के दौरान मोईद खान और राजू खान दोनों का डीएनए टेस्ट कराया गया था। अदालत में पेश डीएनए रिपोर्ट में मोईद खान का डीएनए नेगेटिव पाया गया, जबकि राजू खान का डीएनए पॉजिटिव निकला। इसी वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर अदालत ने मोईद खान को दोषमुक्त कर दिया।
वहीं, राजू खान के खिलाफ लगे सभी आरोप प्रमाणित पाए गए। कोर्ट ने उसे दोषी करार देते हुए सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए अगली तारीख तय की है। कल राजू खान को अदालत द्वारा सजा सुनाई जाएगी। इस फैसले के बाद मोईद खान के समर्थकों ने राहत की सांस ली है, जबकि पीड़िता पक्ष की निगाहें अब सजा के ऐलान पर टिकी हैं। यह मामला न सिर्फ आपराधिक दृष्टि से बल्कि राजनीतिक और प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर भी काफी संवेदनशील रहा है। न्यायालय के इस फैसले को डीएनए साक्ष्य की अहमियत और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया का उदाहरण माना जा रहा है।




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