Singer Neha Singh Rathore suffers a major setback, Lucknow High Court bench dismisses petition सिंगर नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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सिंगर नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने खारिज की याचिका

लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हलगाम में पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या करने के आतंकी हमले के पश्चात सोशल मीडिया पर कथित अनर्गल, धार्मिक व देश विरोधी पोस्ट करने की आरोपी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

Fri, 5 Dec 2025 11:16 PMDeep Pandey लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ, विधि संवाददाता।
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सिंगर नेहा सिंह राठौर को बड़ा झटका, हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने  खारिज की याचिका

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पहलगाम में पर्यटकों का धर्म पूछकर हत्या करने के आतंकी हमले के पश्चात सोशल मीडिया पर कथित अनर्गल, धार्मिक व देश विरोधी पोस्ट करने की आरोपी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने माना है कि विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के दो सदस्यीय खंडपीठ के आदेश के बावजूद अभियुक्त जांच में सहयोग नहीं कर रही है, जबकि उसकी विशेष अनुमति याचिका भी सुप्रीम कोर्ट से खारिज हो चुकी है।

यह आदेश न्यायमूर्ति बृजराज सिंह की एकल पीठ ने पारित किया है। अभियुक्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता पुरेंदू चक्रवर्ती ने दलील दी कि सोशल मीडिया पर की गयीं टिप्पणियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय हैं। अभियोजन के पूरे कथानक से मामले में देश की एकता-अखण्डता को खतरे में डालने तथा देश के विरुद्ध विद्रोह की धाराएं नहीं लगायी जा सकतीं। अग्रिम जमानत का शासकीय अधिवक्ता डॉ. वीके सिंह ने विरोध करते हुए दलील दी कि अभियुक्ता ने उस समय जब देश एक संवेदनशील स्थिति से गुजर रहा था तब ‘भाजपा देश को युद्ध में झोंकना और हजारों सैनिकों की जान जोखिम में डालना चाहती है’, जैसी टिप्पणियां कीं, जिनमें पाकिस्तान से ध्यान हटाकर प्रधानमंत्री को कुसूरवार सिद्ध करने के दुष्प्रचार शामिल थे और इसी वजह से पाकिस्तान ने अभियुक्ता के सोशल मीडिया पोस्टों को भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का हथियार बनाया।

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सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली थी राहत

न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पारित अपने निर्णय में कहा कि एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज करते हुए, दो सदस्यीय खंडपीठ ने अभियुक्ता को 26 सितंबर की तिथि नियत कर विवेचनाधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया था, उक्त आदेश के विरुद्ध अभियुक्ता की विशेष अनुमति याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी थी, बावजूद इसके अभियुक्ता ने विवेचना में सहयोग नहीं किया, ऐसे में उसे अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता। उल्लेखनीय है कि नेहा सिंह राठौर के विरुद्ध यह प्राथमिकी 27 अप्रैल 2025 को लखनऊ के हजरतगंज थाने में अभय प्रताप सिंह उर्फ निर्भीक ने दर्ज करायी है।

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