Sambhal Masjid Controversy over name Jami Juma Jama Hindu side demands to write disputed structure in the High Court संभल मस्जिद के नाम पर ही रार, जामी, जुमा, जामा? हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में विवादित ढांचा लिखने की मांग की, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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संभल मस्जिद के नाम पर ही रार, जामी, जुमा, जामा? हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में विवादित ढांचा लिखने की मांग की

संभल की जिस मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट तक पहुंचा हुआ है। अब इस मस्जिद के नाम पर ही रार हो गई है। याचिका दायर करने वाले मुस्लिम पक्ष ने ही मस्जिद का गलत नाम दाखिल कर दिया है।

Wed, 5 March 2025 09:15 PMYogesh Yadav हिन्दुस्तान, प्रयागराज, विधि संवाददाता
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संभल मस्जिद के नाम पर ही रार, जामी, जुमा, जामा? हिंदू पक्ष ने हाईकोर्ट में विवादित ढांचा लिखने की मांग की

संभल की मस्जिद के नाम पर ही विवाद हो गया है। मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जामी मस्जिद संभल के नाम से पुनरीक्षण याचिका दाखिल की है। जबिक एएसआई के दस्तावेजों में इसका नाम जुमा मस्जिद बताया गया है तो इंतजामिया कमेटी की ओर से कहा गया है कि यह जामा मस्जिद है। इस बीच हिंदू पक्ष के अधिवक्ता ने मस्जिद को विवादित ढांचा पुकाने की मांग कर दी है। उनका कहना है कि संभल की अदालत में विवाद इसी बात को लेकर है कि यह मस्जिद है या मंदिर है।

एएसआई के अधिवक्ता मनोज कुमार सिंह ने बताया कि उनकी आपत्ति है कि एएसआई के दस्तावेजों में मस्जिद का नाम जुमा मस्जिद लिखा है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट व मस्जिद के मुतवल्ली के बीच 1927 में हुए करार में भी जुमा मस्जिद का जिक्र है लेकिन हाईकोर्ट में याचिका जामी मस्जिद के नाम से दाखिल की गई है। एडवोकेट मनोज कुमार सिंह का कहना है कि पिछली तिथि पर सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता एसएफए नकवी ने असली नाम के सवाल पर कहा था कि जामा मस्जिद है और वह इस मामले में संशोधन अर्जी देंगे। लेकिन कोई संशोधन अर्जी नहीं आई।

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यह सवाल अब भी कायम है कि संभल मस्जिद का सही नाम जामा मस्जिद है, या जामी मस्जिद है या फिर जुमा मस्जिद। चार मार्च को हुई सुनवाई पर महाधिवक्ता ने संभल मस्जिद को विवादित मस्जिद संरचना कहा और विपक्षी हिंदू पक्ष के अधिवक्ता हरिशंकर जैन ने मांग की कि मस्जिद नहीं विवादित ढांचा कहा जाए। उनका कहना है कि संभल की अदालत में यही विवाद चल रहा है कि मंदिर है या मस्जिद।

गौरतलब है कि मस्जिद के सर्वेक्षण के दौरान ही 24 नवंबर को यहां हिंसा भड़क उठी थी। इस हिंसा में चार युवकों की मौत हो गई थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर यहां अभियान भी चलाया गया। मस्जिद का मामला पहले सुप्रीम कोर्ट उसके बाद वहां से हाईकोर्ट तक पहुंचा था।

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