Sambhal Jama Masjid Allahabad High Court ASI What is the problem in painting outside संभल जामा मस्जिद की बाहर से पुताई में क्या है परेशानी? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई से सवाल, मांगा हलफनामा, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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संभल जामा मस्जिद की बाहर से पुताई में क्या है परेशानी? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई से सवाल, मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई से पूछा है कि संभल जामा मस्जिद की बाहर से पुताई की जरुरत है कि नहीं और कराने में उसे क्या परेशानी है। 12 मार्च को हाईकोर्ट पुनः सुनवाई करेगा।

Mon, 10 March 2025 06:22 PMYogesh Yadav लाइव हिन्दुस्तान
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संभल जामा मस्जिद की बाहर से पुताई में क्या है परेशानी? इलाहाबाद हाईकोर्ट का एएसआई से सवाल, मांगा हलफनामा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज संभल जामा मस्जिद में बाहर से पुताई कराने को लेकर एएसआई से हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि वहां पुताई की आवश्यकता है कि नहीं। और यदि है तो उसे बाहर से पुताई कराने में क्या परेशानी है। कोर्ट ने महाधिवक्ता से कलेक्टर व मस्जिद कमेटी के बीच वर्ष 1927 में हुए करारनामा उपलब्ध कराने को कहा है। हाईकोर्ट इस मामले की पुनः बुधवार 12 मार्च को सुनवाई करेगी। हाईकोर्ट ने इस बीच एएसआई को कहा है कि वे पुताई को लेकर बाहर से अपनी रिपोर्ट देंगे। इसे लेकर मस्जिद में अंदर जाने की जरूरत नहीं है।

हाईकोर्ट के आदेश पर संभल जामा मस्जिद परिसर में सफाई कार्य हो गया है। रंगाई पुताई के मामले में एएसआई की रिपोर्ट पर संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की तरफ से आपत्ति दाखिल की गई थी। आज एएसआई ने भी जवाब दाखिल किया। साथ ही कोर्ट ने पूर्व में पारित अंतरिम आदेश तब तक के लिए बढ़ा दिया है।

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यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने दिया है। पिछली डेट पर इंतजामिया कमेटी की ओर से सीनियर एडवोकेट एसएफए नकवी एवं अधिवक्ता ज़हीर असगर ने एएसआई की रिपोर्ट के जवाब में आपत्तियों के साथ शपथ पत्र प्रस्तुत किया था। राज्य सरकार के लिए महाधिवक्ता अजय कुमार मिश्र, मुख्य स्थायी अधिवक्ता कुणाल रवि सिंह और एएसआई की ओर से मनोज कुमार सिंह ने पूरक शपथ पत्र दाखिल किया था। उन्होंने बताया था कि कोर्ट के निर्देश के अनुसार सफाई का कार्य पहले ही शुरू हो चुका है। इस पर इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नहीं जताई थी।

महाधिवक्ता ने बताया कि विवादित मस्जिद के आसपास राज्य अधिकारियों द्वारा कानून और व्यवस्था बनाए रखी गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित अधिवक्ता हरि शंकर जैन ने बताया कि गत दिवस उनकी ओर से नोटरी शपथ पत्र दाखिल किया गया है। कोर्ट ने कार्यालय को उसका पता लगाने और अगली तिथि तक रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया था।

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