राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, बहन की तरफ से दर्ज केस में अंतरिम रोक
यूपी के बाहुबली नेता पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने उनके विरुद्ध मानहानि व महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों में चल रहे मुकदमे की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है।

यूपी के बाहुबली नेता पूर्व मंत्री रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से बड़ी राहत मिल गई है। न्यायालय ने उनके विरुद्ध मानहानि व महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोपों में चल रहे मुकदमे की प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगा दी है। इसी के साथ न्यायालय ने राजा भैया व भानवी सिंह की बहन साध्वी सिंह को नोटिस जारी करने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ लवानिया की एकल पीठ ने भानवी कुमारी सिंह की याचिका पर दिया।
भानवी सिंह की ओर से दलील दी गई कि उसके पति रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विवाह विच्छेद का एक मुकदमा परिवार न्यायालय में किया है, उक्त मुकदमे पर भानवी की तरफ से लिखित जवाब दाखिल किया गया था। उक्त लिखित जवाब को एक चैनल द्वारा चलाया गया। इसी आधार पर भानवी और दो अन्य लोगों के खिलाफ उनकी बहन साध्वी सिंह की तरफ से एफआईआर की गई है।
इस पर न्यायालय ने कहा कि फैमिली कोर्ट एक्ट और हिन्दू विवाह अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि परिवार न्यायालय के किसी भी मुकदमे की कार्यवाही को पब्लिश या प्रिन्ट नहीं किया जा सकता। हालांकि भानवी के अधिवक्ता ने दलील दी कि जो आरोप लगाए गए हैं, उनमें सिर्फ परिवाद दाखिल किया जा सकता था। इस पर न्यायालय ने अपने आदेश में कहा कि विवाद दो बहनों के बीच है, इसलिए इसमें मध्यस्थता की संभावना हो सकती है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने भानवी सिंह के विरुद्ध चल रहे मुकदमे पर अगली सुनवायी तक के लिए रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि भानवी सिंह और राजा भैया के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है। भानवी सिंह ने पति-पत्नी के इस विवाद में अपनी बहन पर भी कई आरोप लगाए हैं। दिल्ली की साकेत कोर्ट में भी इसे लेकर केस दर्ज करा रखा है। राजा भैया पर एक्शन के लिए वह लगातार सोशल मीडिया पर भी अपनी बातें लिखती रहती हैं और पीएम मोदी, सीएम योगी और गृहमंत्री अमित शाह से गुहार लगा चुकी हैं।




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