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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में केंद्र भी पक्षकार, अब खुली सुनवाई नहीं, हाईकोर्ट ने मानी अपील

राहुल गांधी की नागरिकता विवाद मामले में लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को पक्षकार बनाने की अनुमति दे दी है। गृह मंत्रालय के गोपनीय दस्तावेजों की वजह से अब इस मामले की सुनवाई चैंबर में होगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 6 अप्रैल तय की है।

Thu, 19 March 2026 09:50 PMYogesh Yadav लखनऊ, विधि संवाददाता
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राहुल गांधी की नागरिकता विवाद में केंद्र भी पक्षकार, अब खुली सुनवाई नहीं, हाईकोर्ट ने मानी अपील

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में गुरुवार को राहुल गांधी के नागरिकता विवाद मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई शुरू होते ही केंद्र सरकार की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता एसबी पाण्डेय ने न्यायालय से अनुरोध किया कि यह सुनवाई खुले कोर्ट में न की जाए क्योंकि गृह मंत्रालय से आए दस्तावेज काफी गोपनीय प्रकृति के हैं। इस पर न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर, मामले की सुनवाई चैंबर में की।

सुनवाई पश्चात पारित आदेश के अनुसार गृह मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी विवेक मिश्रा व सहायक सेक्शन ऑफिसर प्रणव राय संबंधित रिकॉर्ड के साथ उपस्थित हुए। रिकॉर्ड का न्यायालय ने अवलोकन करने के पश्चात उसे अंडर सेक्रेटरी को वापस कर दिया। न्यायालय ने याची एस विग्नेश शिशिर को केंद्र सरकार के मामले में पक्षकार बनाने की अनुमति दी है। हालांकि न्यायालय ने याची द्वारा मामले को ‘पार्ट हर्ड’ के तौर पर लिस्ट किए जाने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मामला अभी भी एडमिशन स्टेज पर है। मामले की अगली सुनवायी 6 अप्रैल को होगी।

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उल्लेखनीय है कि कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने उक्त याचिका दाखिल की है। याची ने विशेष एमपी/एमएलए अदालत, लखनऊ के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें उक्त अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश देने की उसकी अर्जी खारिज कर दी थी। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की विस्तृत जांच कराने की मांग की है। याची ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम, आफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत विभिन्न धाराओं में गंभीर आरोप लगाये हैं।

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क्या है पूरा विवाद?

यह याचिका कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दाखिल की गई है। उन्होंने लखनऊ की विशेष एमपी/एमएलए अदालत के 28 जनवरी 2026 के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की उनकी अर्जी खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी की नागरिकता और पासपोर्ट संबंधी विवरणों में विसंगतियां हैं। उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय नागरिक संहिता, पासपोर्ट अधिनियम और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जैसी गंभीर धाराओं के तहत विस्तृत जांच और एफआईआर की मांग की है।

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