property transfers in up will now on uniform fee this nagar nigam preparing to implement new rule यूपी में सम्पत्ति नामांतरण में अब एक सामान लगेगा शुल्क, इस नगर निगम में नियम लागू करने की तैयारी, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में सम्पत्ति नामांतरण में अब एक सामान लगेगा शुल्क, इस नगर निगम में नियम लागू करने की तैयारी

सम्पत्तियों के नामांतरण की प्रक्रिया और शुल्क में भिन्नता और अस्पष्टता के चलते सामान्य लोगों को होने वाली दिक्कतों के मद्देनजर योगी सरकार ने प्रकिया को सरल बनाया है। इसके लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया और शुल्क में एकरूपता तथा मानक व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। 

Fri, 27 Feb 2026 06:53 PMAjay Singh मुख्य संवाददाता, गोरखपुर
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यूपी में सम्पत्ति नामांतरण में अब एक सामान लगेगा शुल्क, इस नगर निगम में नियम लागू करने की तैयारी

UP News: योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में संपत्तियों के हस्तांतरण और नामांकन के लिए एक समान शुल्क की सुविधा दे दी है। सोमवार नगर निगम सदन की बैठक में नगर निगम निर्धारण सूची में संशोधन और परिवर्तन मानक उपविधि, 2025 को स्वीकृति मिल गई। अब जल्द ही इसका सरकारी गजट प्रकाशन कराया जाएगा, उसके बाद इस उपविधि पर क्रियान्वंयन शुरू हो जाएगा।

गोरखपुर नगर निगम समेत विभिन्न निगम निगमों, नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों में किसी संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण की प्रक्रिया एवं शुल्क आदि की व्यवस्था में भिन्नता एवं अस्पष्टता के कारण जनसामान्य को असुविधा का सामना करना पड़ता था। जनसामान्य की सुविधा एवं प्रशासनिक पारदर्शिता और प्रकिया में सरलता लाने के लिए कर निर्धारण की प्रक्रिया एवं शुल्क में एकरूपता तथा मानक व्यवस्था लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया है। संपत्ति के हस्तांतरण, नामांतरण शुल्क एकसमान निर्धारित किए गए हैं, जो क्षेत्रफल अथवा मूल्य पर आधारित हैं।

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निगम सदन की बैठक में 14 मई 2025 और 15 मई 2025 को निर्णय लिया गया था कि अभी आपत्ति के लिए ड्राफ्ट का प्रकाशन कराया जाए और प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्यवाही किया जाए। 28 जुलाई, 2025 को समाचार पत्रों में प्रकाशन कर 30 दिन की अवधि में आपत्ति मांगी गई। इस अवधि में कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसलिए 07 सितंबर 2025 को दो सामाचार पत्रों में अंतिम प्रकाशन कराया गया। अपर नगर आयुक्त दुर्गेश मिश्र कहते हैं कि निगम बोर्ड की बैठक के बाद गजट नोटिफिकेश के लिए शासन में भेजा गया है। प्रकाशन होने ही अनुपालन शुरू हो जाएगा।

उत्तराधिकारी या रजिस्ट्रीकृत वसीयत में शुल्क

सम्पत्ति का क्षेत्रफल (वर्गफीट में)- प्रभार की धनराशि (रुपये में)

1000 तक-1000

1000-2000 तक-2000

2001 3000 तक-3000

3000 से अधिक-5000

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रजिस्ट्री में स्टॉप शुल्क

संपत्ति मूल्य/प्रभार राशि (रुपये में)

05 लाख तक 1000

05 लाख से 10 लाख तक 2000

10 लाख से 15 लाख तक 3000

15 लाख से 50 लाख तक 5000

50 लाख से ऊपर 10,000

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