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इस मामले में कोई समझौता नहीं, यूपी के सभी मंडलायुक्त और DM-SP को मुख्य सचिव का आदेश

मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी तैनात कार्मिक केवल सत्यापित राजकीय कर्मचारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति पूर्णतः रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी ताकि सभी कर्मचारी एक-दूसरे से अपरिचित रहें।

Wed, 13 May 2026 06:59 PMAjay Singh संवाददाता, लखनऊ
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इस मामले में कोई समझौता नहीं, यूपी के सभी मंडलायुक्त और DM-SP को मुख्य सचिव का आदेश

UP News : उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था, गोपनीयता तथा प्रशासनिक तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा की शुचिता, गोपनीयता और पारदर्शिता बनाए रखने में किसी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी व्यवस्थाएं समयबद्ध और प्रभावी ढंग से सुनिश्चित की जाएं।

बैठक में मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया कि परीक्षा केंद्रों पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। सभी तैनात कार्मिक केवल सत्यापित राजकीय कर्मचारी होंगे तथा उनकी नियुक्ति पूर्णतः रैंडमाइजेशन प्रक्रिया के माध्यम से की जाए, जिससे सभी कर्मचारी एक-दूसरे से अपरिचित रहें और परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर तैनात सभी कार्मिकों की पहचान का शत-प्रतिशत सत्यापन किया जाए तथा e-KYC प्रक्रिया अनिवार्य रूप से लागू रहेगी। केंद्र व्यवस्थापक सहित सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को बोर्ड द्वारा निर्धारित पहचान पत्र साथ लाना अनिवार्य होगा। बिना सत्यापन किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाए।

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मुख्य सचिव ने निर्देशित किया कि केंद्र प्रभारी पुलिस अधिकारी, जिनका पद निरीक्षक से कम न हो, प्रतिदिन परीक्षा केंद्रों का सावधानीपूर्वक सैनिटाइजेशन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सेक्टर मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निर्धारित क्लॉक रूम में जमा कराए गए हों। आवंटित कक्षों, नियंत्रण कक्ष और स्ट्रांग रूम को छोड़कर सभी अप्रयुक्त कक्षों को स्टैटिक मजिस्ट्रेट द्वारा विधिवत सील किया जाए। उन्होंने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त समस्त कार्मिकों के नामों का मिलान नामांकन सूची से किया जाए तथा केवल सूचीबद्ध व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जाए। सभी कार्मिकों की सघन तलाशी ली जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी के पास मोबाइल फोन अथवा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण न हों।

मुख्य सचिव ने यह भी निर्देश दिए कि सहायक केंद्र व्यवस्थापक, कक्ष निरीक्षक और सहयोगी कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में जिलाधिकारी स्तर पर शत-प्रतिशत रैंडमाइजेशन सुनिश्चित किया जाए। प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो परीक्षा सहायक नियुक्त किए जाएं, जिनमें एक परीक्षा सहायक केंद्र स्तर का तथा एक परीक्षा सहायक जिलाधिकारी द्वारा नामित होगा। इनकी सूची जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) के माध्यम से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिलाधिकारी द्वारा सभी नामांकित कार्मिकों की सूची परीक्षा तिथि से कम से कम दस दिन पूर्व भर्ती बोर्ड तथा पुलिस और प्रशासन के नोडल अधिकारियों को उपलब्ध कराई जाए। यह सूची केंद्र व्यवस्थापक, स्टैटिक मजिस्ट्रेट और केंद्र प्रभारी पुलिस अधिकारी को भी मिलान हेतु उपलब्ध कराई जाए।

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मुख्य सचिव ने कहा कि समस्त नामांकित कार्मिकों को बोर्ड द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी, अपर जिलाधिकारी के हस्ताक्षरयुक्त पहचान पत्र जारी किए जाएं। परीक्षा केंद्रों पर नियुक्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की सूची भी परीक्षा से दस दिन पहले उपलब्ध कराई जाए। इन कर्मचारियों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व केंद्र व्यवस्थापक का होगा तथा उनके लिए पहचान पत्र केंद्र व्यवस्थापक द्वारा जारी किए जाएं। बैठक में अध्य्क्ष पुलिस भर्ती बोर्ड एस.बी. शिरडकर ने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के 32,679 पदों पर भर्ती हेतु लिखित परीक्षा दिनांक 08, 09 और 10 जून 2026 को प्रदेश के सभी 75 जनपदों के 1180 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। परीक्षा प्रतिदिन दो पालियों में सम्पन्न होगी। प्रथम पाली पूर्वान्ह 10 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक तथा द्वितीय पाली अपरान्ह 03 बजे से 05 बजे तक आयोजित होगी। इस भर्ती परीक्षा में कुल 28,86,797 अभ्यर्थी सम्मिलित होंगे।

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