अलकायदा के तीन आतंकियों को उम्रकैद की सजा
Lucknow News - एनआईए कोर्ट ने अंसार गजवातुल हिन्द के तीन आतंकियों मुशीरुद्दीन, मिनहाज और तौहीद को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। इन पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने का आरोप था। सभी सजाएं साथ चलेंगी और जेल में बिताई गई अवधि को सजा में समायोजित किया जाएगा।

देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और उत्तर प्रदेश में ब्लास्ट करने के लिए हथियार और विस्फोटक एकत्र करने का षड्यंत्र रचने के आरोपी अलकायदा के सहयोगी संगठन अंसार गजवातुल हिन्द (एजीएच) के आतंकी मुशीरुद्दीन, मिनहाज और तौहीद को दोषी करार देते हुए एनआईए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पांडेय ने आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी मिनहाज और मुशीरुद्दीन को सजा के अलावा 1.42 लाख रुपये तथा दौहीद को 85 हजार के जुर्माने से दंडित किया है। इस मामले में एनआईए ने 42 गवाहों, 149 दस्तावेज तथा 109 वस्तुओं को भी कोर्ट में पेश किया।
कोर्ट ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य तथा गवाहों के बयान के आधार पर तीनों को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी सजाएं साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी। पुलिस ने तीनों को जिला कारागार से कड़ी सुरक्षा के बीच पेश किया था। सजा के बाद हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। मुसीरुद्दीन लखनऊ के सीतापुर रोड स्थित फातिमा नगर मोहिबुल्लापुर, मिनहाज अदनानपल्ली रिंग रोड दुबग्गा तथा तौहीद अहमद उर्फ सोबू शाह जम्मू कश्मीर के अकबर कॉलोनी, अरिबाग, मॉनछोआ थाना छदूरा का निवासी है।
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