हत्या के दो आरोपितों को कठोर आजीवन कारावास
-कोर्ट ने हर आरोपित पर तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया, हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र

-कोर्ट ने हर आरोपित पर तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया आरा, संवाददाता। हत्या के एक मामले में प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार पांडा ने सोमवार को दो आरोपितों को कठोर उम्रकैद की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने हर आरोपित पर तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया। एससी-एसटी के विशेष लोक अभियोजक सत्येंद्र कुमार सिंह ने संचालन ने किया था और बहस की थी। उन्होंने बताया कि नौ जून, 2024 की रात आठ से नौ बजे के बीच दोनों आरोपितों ने अपने साथ आरा के नवादा थाने के बहिरो के पीड़ित साहिल कुमार उर्फ भोला को बाइक पर बिठाकर आरा मुफस्सिल थाने के गोठौला में होने वाले यज्ञ में शामिल होने ले गये थे, लेकिन साहिल रात तक अपने घर नहीं लौटा।
अगले दिन (10 जून, 2024) पीड़ित के घरवालों को पता चला कि साहिल का शव गोठौला-बहिरो रोड पर याहै। साहिल की मौत गोली लगने से हुई थी। मृतक के पिता बुधन पासवान ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ट्रायल के दौरान एक नाबालिग हुआ था। दोनों आरोपियों के खिलाफ 25 अक्टूबर, 2024 को चार्ज फ्रेम किया गया। अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी। कोर्ट ने ट्रायल के दौरान पेश सबूतों के आधार पर आरा मुफस्सिल थाने के भुसौला के रंजीत सिंह और आरा के नवादा थाने के बहिरो के अमन पासवान को इस मामले में दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक को तीन लाख दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। ---------
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