kanpur lamborghini accident shivam mishra chargesheet tobacco businessman son लेंबोर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी के बेटे पर शिकंजा, कोर्ट में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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लेंबोर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी के बेटे पर शिकंजा, कोर्ट में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल

कानपुर के चर्चित लेंबोर्गिनी कांड में पुलिस ने तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ अदालत में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में 10 गवाहों के बयान और 4 महत्वपूर्ण सीसीटीवी फुटेज शामिल किए गए हैं, जो साबित करते हैं कि हादसे के वक्त शिवम ही कार चला रहा था।

Tue, 5 May 2026 07:02 AMYogesh Yadav कानपुर, प्रमुख संवाददाता
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लेंबोर्गिनी कांड में तंबाकू कारोबारी के बेटे पर शिकंजा, कोर्ट में 180 पेज की चार्जशीट दाखिल

UP News: कानपुर के चर्चित लेंबोर्गिनी कांड में पुलिस ने तंबाकू कारोबारी के बेटे शिवम मिश्रा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 180 पेज की चार्जशीट में 10 गवाह बनाए गए हैं, जिसमें शिवम के चार बाउंसर को भी शामिल हैं। चार्जशीट में पुलिस ने कहा है कि शिवम ही कार चला रहा था। घटना के बाद उसने फरार होने की कोशिश की और कोर्ट में अपने ड्राइवर को पेश किया।

ग्वालटोली क्षेत्र के वीआईपी रोड पर आठ फरवरी को तंबाकू कारोबारी केके मिश्रा के बेटे शिवम ने लेंबोर्गिनी कार से चार लोगों को टक्कर मार दी थी। कार ई-रिक्शा चालक और बुलेट सवार को टक्कर मारते हुए फुटपाथ पर चढ़ गई थी। पीछे की गाड़ी में चल रहे बाउंसरों ने लेंबोर्गिनी का शीशा तोड़कर शिवम को बाहर निकाला। पुलिस ने कार जब्त करते हुए घायल चमनगंज निवासी तौफीक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले में ग्वालटोली पुलिस ने 180 पेज की चार्जशीट लगा दी है।

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पुलिस ने तौफीक, बुलेट सवार ग्वालटोली निवासी सोनू त्रिपाठी, उसके ममेरे भाई विशाल, घटनास्थल पर मौजूद तीन दुकानदार और शिवम मिश्रा के चार बाउंसर समेत 10 लोगों को गवाह बनाया है। इसके साथ ही घटना से जुड़े चार सीसीटीवी फुटेज भी शामिल किए गए हैं। पहले फुटेज में लेंबोर्गिनी कार के साथ दो अन्य कारें वीआईपी रोड पर आगे-पीछे आते दिखाई दे रही हैं, जबकि दूसरे फुटेज में हादसे के बाद लेंबोर्गिनी के पास बीएमडब्ल्यू कार पहुंचती नजर आ रही है। तीसरे फुटेज में बाउंसर लेंबोर्गिनी कार का शीशा तोड़कर शिवम मिश्रा को बाहर निकालते हैं और चौथे फुटेज में बाउंसर शिवम को कंधे पर उठाकर बीएमडब्ल्यू कार तक ले जाते नजर आ रहे हैं।

ड्राइवर नहीं शिवम चला रहा था कार

हादसे के बाद शिवम के ड्राइवर मोहन लाल ने कोर्ट में सरेंडर अर्जी दी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दी कि ड्राइवर नहीं बल्कि शिवम कार चला रहा था। चार्जशीट में भी पुलिस ने यही तथ्य शामिल किया है।

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गिरफ्तार कर किया था कोर्ट में पेश, मिली थी बेल

ग्वालटोली पुलिस के मुताबिक 12 फरवरी को शिवम मिश्रा दिल्ली भागने की फिराक में था। इसके लिए सुबह 8 बजे एंबुलेंस बुलाई गई। छह बंगलियां चौराहा पर पुलिस ने सादी वर्दी में नाकेबंदी की। शहर से बाहर के एक निजी अस्पताल की एंबुलेंस सुबह आठ बजे केशव वाटिका स्थित तंबाकू कारोबारी के घर पहुंची। शिवम एंबुलेंस में बैठकर बाहर निकला और पुलिस ने उसे रोक लिया।

पुलिस ने उसे पहले बीएनएसएस की धारा 35(3) का नोटिस दिया। पुलिस के मुताबिक उसने नोटिस लेने से इंकार कर दिया। कहा, उसने कोई अपराध नहीं किया है। चूंकि वह भागने की फिराक में था, ऐसे में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने जमानतीय अपराध होने के चलते उसी दिन जमानत दे दी थी।

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