बुलंदशहर के वाहिद हत्याकांड में 13 साल बाद इंसाफ, कोर्ट ने 12 अभियुक्तों को सुनाई उम्रकैद की सजा
24 अगस्त 2012 को वाहिद गाजी की घर में घुसकर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। जबकि एक महिला मीना एवं राशिद भी गोली लगने से घायल हो गए थे। वाहिद हत्याकांड में वादी रईस की ओर से कुरैशी बिरादरी के 15 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी।

यूपी के बुलंदशहर के नगर क्षेत्र में वर्ष 2012 में हुए वाहिद हत्याकांड में 13 साल बाद इंसाफ हुआ है। इस मामले में जिला सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराण ने 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने इन सभी अभियुक्तों पर अर्थदंड भी लगाया है। सभी अभियुक्तों को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक हिरासत में जिला कारागार भेज दिया गया। हत्याकांड में 15 आरोपियों को नामजद किया गया था, जिसमें से तीन आरोपियों की वाद विचारण के दौरान मृत्यु हो गई थी। वाहिद हत्याकांड के बाद गद्दी और कुरैशी बिरादरी के लोगों के मध्य कई माह तक विवाद बना रहा था।
जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राहुल उपाध्याय ने बताया कि 24 अगस्त 2012 को नगर क्षेत्र के मोहल्ला रूकनसराय निवासी वाहिद गाजी पुत्र बक्शा गाजी की घर में घुसकर गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी, जबकि एक महिला मीना एवं राशिद भी गोली लगने से घायल हो गए थे। वाहिद हत्याकांड में वादी रईस की ओर से कुरैशी बिरादरी के 15 लोगों को नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। नगर पुलिस द्वारा जांच कर सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। वाद विचारण के दौरान तीन आरोपी याद मोहम्मद, यूसुफ एवं रईस की मृत्यु हो गई।
जिला सत्र न्यायाधीश मंजीत सिंह श्यौराण ने 14 अगस्त को गवाहों के बयान, साक्ष्यों का अवलोकन और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर 12 आरोपी फरीद, असगर, इस्तखार, फारुख, खलील, चमन, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार एवं अशरफ को दोषी करार दिया था, जबकि सजा सुनाने के लिए 19 अगस्त की तिथि तय की गई थी। डीजीसी राहुल उपाध्याय ने बताया कि मंगलवार को जिला सत्र न्यायाधीश द्वारा सजा के प्रश्न पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनकर सभी 12 अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
सभी को सुनाया अर्थदंड
डीजीसी ने बताया कि चार अभियुक्त फरीद, चमन, असगर और इस्तखार को 55,500-55,500 रुपये और अन्य आठ अभियुक्त फारुख, खलील, वाहिद, साजिद, लुकमान, हाजी शाहिद, अनवार एवं अशरफ पर 50,500-50,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।




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