यूपी में इस क्षेत्र में निवेश पर मिलेगी 40 करोड़ तक की छूट, योगी सरकार का बड़ा ऐलान
उत्तर प्रदेश भर में साहसिक पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों को न्योता दिया गया है ताकि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म के सशक्त गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। राज्य सरकार की ओर से इसमें 40 करोड़ तक की छूट दी जाएगी।

UP News: गर्मी की छुट्टियों में लोगों के कुछ नया और रोमांचक तलाश को देखते हुए पर्यटन विभाग ने महत्वाकांक्षी कदम उठाया है। प्रदेश को रोमांच, नवाचार और अनुभव आधारित पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ विभाग ने एडवेंचर टूरिज्म को नई पहचान देने की पहल शुरू की है। प्रदेश भर में साहसिक पर्यटन परियोजनाओं में निवेश के लिए व्यक्तियों, संस्थाओं और उद्यमियों को आमंत्रित किया गया है ताकि राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर एडवेंचर टूरिज्म के सशक्त गंतव्य के रूप में स्थापित किया जा सके। योगी सरकार की ओर से इसमें 40 करोड़ तक की छूट दी जाएगी।
तीन तरह के एडवेंचर टूरिज्म
पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि पर्यटकों की रुचि और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस महत्वाकांक्षी परियोजना को भूमि आधारित, जल आधारित और वायु आधारित एडवेंचर टूरिज्म इन तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पर्यटन विभाग द्वारा रोमांच और उत्साह के नए आयाम खोलते हुए भूमि आधारित साहसिक पर्यटन के अंतर्गत एटीवी (ऑल-टेरेन व्हीकल) टूर, बंजी जंपिंग, साइकिलिंग टूर, जीप सफारी और मोटरसाइकिल टूर जैसी गतिविधियां न केवल युवाओं के जोश को नया मंच देंगी, बल्कि एडवेंचर पसंद करने वालों को यादगार अनुभव भी प्रदान करेंगी।
वाटर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म के तहत कयाकिंग, राफ्टिंग, रिवर क्रूज़िंग और आधुनिक वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जैसी गतिविधियों के माध्यम से पर्यटकों को रोमांचक अनुभव प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं एयर बेस्ड एडवेंचर टूरिज्म के तहत हॉट एयर बैलूनिंग, पैराग्लाइडिंग और स्काईडाइविंग जैसी साहसिक गतिविधियों के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को नई उड़ान देने की तैयारी है।
सरकार की ओर से मिलेंगी छूट
निवेशकों को आकर्षक प्रोत्साहन दिए जाएंगे। नीति के अनुसार 10 लाख से 10 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 25 प्रतिशत की सब्सिडी (अधिकतम 02 करोड़ रुपये), 50 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 20 फीसदी (अधिकतम 7.5 करोड़ रुपये), 200 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 15 प्रतिशत (अधिकतम 20 करोड़ रुपये), 500 करोड़ रुपये तक के निवेश पर 10 फीसद (अधिकतम 25 करोड़ रुपये) और 500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर भी 10 प्रतिशत सब्सिडी (अधिकतम 40 करोड़ रुपये) दी जाएगी। इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत स्टांप शुल्क में छूट और सभी पर्यटन इकाइयों के लिए भूमि परिवर्तन एवं विकास शुल्क में पूर्ण छूट का भी प्रावधान है। अनुसूचित जाति/जनजाति और महिला उद्यमियों को 5 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी।




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