If you ride a bike without a helmet you may have to return home on foot preparations for Noida model in entire UP बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर, पूरे यूपी में लागू होगा नोएडा मॉडल, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर, पूरे यूपी में लागू होगा नोएडा मॉडल

सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए।

Thu, 9 Jan 2025 12:19 AMYogesh Yadav हिन्दुस्तान, लखनऊ, प्रमुख संवाददाता
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बिना हेलमेट बाइक चलाने पर पैदल ही लौटना पड़ सकता है घर, पूरे यूपी में लागू होगा नोएडा मॉडल

सीएम योगी की सख्ती के बाद यूपी में सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए परिवहन आयुक्त ने सभी जिलों में कड़े कदम उठाने के लिए कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में आयुक्त ने बुधवार को सभी डीएम और एसपी को पत्र भेजा है कि हेलमेट न पहनने वालों के वाहन का चालान जरूर किया जाए। इसके साथ ही पेट्रोल पम्प संचालकों के साथ संवाद कर उनके कर्मचारियों को भी जागरुक करें कि हेलमेट न पहनने वालों को किसी सूरत में पेट्रोल न दें। उन्होंने अपने पत्र में नोएडा में नो हेलमेट-नो फ्यूल व्यवस्था के सख्ती से लागू होने को उदाहरण के तौर पर भी दिया है। ऐसे में यह फार्मूला अन्य जिलों में लागू हुआ तो बिना हेलमेट वालों का चालान तो होगा ही, इसके साथ ही पेट्रोल नहीं मिलेगा और बाइक लेकर पैदल ही घर आना पड़ सकता है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की थी। इसमें उन्होंने सड़क हादसों को रोकने के लिए कई निर्देश दिए थे। इसके बाद ही जिला प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। नो हेलमेट, नो फ्यूल व्यवस्था फिर से लागू की गई है। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने पत्र में लिखा कि एक जून, 2019 को नोएडा में नो हेलमेट नो फ्यूल लागू होने का परिणाम भी दिखा था। वहां हेलमेट पहनने वालों की संख्या बढ़ती गई और सड़क हादसों में भी कमी हुई थी। हर 15 दिन पर इस व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए भी कहा गया है।

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चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी हेलमेट जरूरी

मोटर वाहन अधिनियम के तहत चार साल से अधिक आयु के बच्चों को भी हेलमेट पहनना जरूरी है। सिर्फ सिख धर्म के लोगों को पगड़ी की वजह से इस नियम से छूट दी गई है। हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो से प्रमाणित होना जरूरी है।

पायलेट प्रोजेक्ट की तरह लागू हो

परिवहन आयुक्त ने अफसरों से कहा है कि इस व्यवस्था को पायलेट प्रोजेक्ट की तरह शहरी इलाकों में लागू किया जाए। वहां सख्ती से इस नियम का पालन हो जहां दोपहिया वाहनों की संख्या ज्यादा है। पेट्रोल पम्प के संचालकों के साथ संवाद किया जाए और उनके कर्मचारियों को इस बारे में समझाया जाए। साथ ही समय-समय पर सीसी कैमरे के जरिए देखा जाए कि कर्मचारियों ने बिना हेलमेट किसी को पेट्रोल तो नहीं दिया है।

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युवाओं के लिए अभियान चलाया जाए

परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने निर्देश दिया कि युवकों को हेलमेट पहनने और ट्रैफिक नियमों के पालन करने के लिए जागरुक किया जाए। इसके लिए कालेज व प्रमुख स्थानों पर अभियान चलाया जाए। हेलमेट न पहनने वाले लोगों से नियमानुसार जुर्माना वसूला जाए।

ब्लैक स्पॉट को सुधारने की जरूरत

आयुक्त ने निर्देश दिया कि हर जिले में ब्लैक स्पॉटस की पहचान कर ली जाए। फिर इनमें सुधार के लिए जरूरी कदम उठाये जाए। साइन बोर्ड सही कराये जाए और सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था के लिए सम्बन्धित विभाग से समन्वय किया जाए। ट्रैफिक पुलिस की इन स्थानों पर तैनाती सुनिश्चित की जाए।

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