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गुड न्यूज: आवास विकास और LDA में ओटीएस आज से, बकायेदारों को दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज से छूट

योजना का लाभ हर प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए एलडीए कैम्प भी लगाएगा। बकायेदार आवंटी कैम्प में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे। ओटीएस के आवेदन में निचले स्तर से किसी भी तरह की गैर जरूरी आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई न हो इसके लिए LDA उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलग से आदेश जारी किये हैं।

Sat, 18 April 2026 05:40 AMAjay Singh प्रमुख संवाददाता, लखनऊ
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गुड न्यूज: आवास विकास और LDA में ओटीएस आज से, बकायेदारों को दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज से छूट

UP News : आवास विकास और लखनऊ विकास प्राधिकरण 18 अप्रैल से एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) शुरू हो जाएगी। इसके लिए एलडीए में हेल्प डेस्क स्थापित की गई है जहां तैनात कर्मचारी मौके पर ही लोगों के ऑनलाइन आवेदन फार्म भरेंगे। बकायेदारों को दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज से छूट मिलेगी। करीब दो हजार आवंटियों को इसका लाभ मिलेगा।

योजना का लाभ प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को मिले, इसके लिए एलडीए अपनी सभी योजनाओं में कैम्प भी लगाएगा। बकायेदार आवंटी इन कैम्प में जाकर भी आवेदन कर सकेंगे। ओटीएस के आवेदन में निचले स्तर से किसी भी तरह की गैर जरूरी आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई न हो इसके लिए एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अलग से आदेश जारी किये हैं। जिसके तहत बिना उनकी स्वीकृति के ओटीएस के किसी भी आवेदन में आपत्ति अथवा निरस्तीकरण की कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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उपाध्यक्ष ने बताया कि एलडीए के लगभग 4,000 डिफाल्टर आवंटियों को चिन्हित किया गया है। इनमें आश्रयहीन, ईडब्ल्यूएस, एलआईजी, एमआईजी, एचआईजी के अलावा अन्य आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों व मानचित्र के बकायेदार शामिल हैं। कॉल सेंटर एवं आईटी सेल के माध्यम से बकाएदारों को फोन, मैसेज व ई-मेल के माध्यम से ओटीएस की सूचना भेजी गयी है। 18 अप्रैल से 17 जुलाई तक एकमुश्त समाधान योजना चलेगी। लोगों की सहूलियत के लिए एलडीए कार्यालय स्थित सिंगल विन्डो काउंटर पर विशेष हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है।

दण्ड और चक्रवृद्धि ब्याज से मिलेगी छूट

यह योजना प्राधिकरण की सभी प्रकार की आवासीय एवं व्यावसायिक सम्पत्तियों, सरकारी संस्थाओं को आवंटित सम्पत्तियों एवं स्कूल भूखण्डों, चैरिटेबल संस्थाओं, नीलामी अथवा अन्य पद्धति से आवंटित सम्पत्तियों, सहकारी आवास समितियों को आवंटित सम्पत्तियों व मानचित्रों के लिए खोली गई है। जिन लोगों पर समय से किश्तें जमा न करने की सूरत में दण्ड ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज रोपित हो गया है, वह सभी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसमें दण्ड ब्याज से छूट मिलेगी और लोग बकाया धनराशि जमा करके अपनी सम्पत्ति के मालिक बन सकेंगे।

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योजना के खास फायदे

- आवेदन जमा करने की तिथि से तीन माह के अंदर निस्तारण

- डिफाल्ट अवधि के लिए दंड ब्याज से राहत। साधारण ब्याज लगेगा

- ओटीएस की पूरी राशि 30 दिन में जमा करने पर 3% प्रतिशत की छूट

- ओटीएस की रकम 50 लाख रुपये से अधिक है तो एक तिहाई भुगतान 30 दिन में और बाकी तीन द्विमासिक किस्त में 06 माह में देना होगा। समय से पैसा न देने पर अतिरिक्त दंड ब्याज देना होगा

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