यूपी के श्रमिकों के लिए गुड न्यूज: बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि बढ़ी, अब मिलेंगे इतने रुपए
जहां सामान्य विवाह पर जहां 55 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं अंतर्जातीय विवाह के लिए मिलने 61 हजार रुपये की सहायता राशि 75 हजार हो चुकी है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को 65 हजार की जगह अब 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी।
उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड से जुड़े निर्माण श्रमिकों के लिए राहत की खबर है। बोर्ड ने बीते दिनों ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ में खास बदलाव किए हैं। नई व्यवस्था के तहत अब निर्माण श्रमिकों की बेटियों के विवाह पर दी जाने वाली सहायता राशि बढ़ाकर 85 हजार रुपये तक कर दी गई है। इसके लिए पंजीकृत श्रमिकों का नवीनीकरण आवश्यक है। योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य सन्निर्माण कार्यों से जुड़े श्रमिकों की विवाह योग्य बेटियों और महिला श्रमिकों के विवाह में आर्थिक सहयोग और वयस्क विवाह को प्रोत्साहित करना है।
संशोधन के बाद जहां सामान्य विवाह पर 55 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती थी, अब उसे बढ़ाकर 65 हजार रुपये कर दिया गया है। वहीं अंतर्जातीय विवाह के लिए मिलने 61 हजार रुपये की सहायता राशि 75 हजार हो चुकी है। इसके अलावा सामूहिक विवाह में शामिल जोड़ों को 65 हजार की बजाए अब 85 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिलेगी। दूसरी तरफ अब विवाह के छह माह के भीतर आवेदन किया जा सकता है, जबकि पहले यह अवधि तीन माह थी। सामूहिक विवाह में शामिल होने की स्थिति में आवेदन से 15 दिन पूर्व किया जा सकेगा।
पंजीयन का एक वर्ष पुराना हो
गोरखपुर, महराजगंज, देवरिया एवं कुशीनगर के पंजीकृत एवं नवीनीकृत निर्माण श्रमिक आवश्यक अभिलेखों सहित ‘कन्या विवाह सहायता योजना’ के अंतर्गत आवेदक विवाह संपन्न होने के छः माह के अंदर समस्त अभिलेखों सहित जनसेवा केंद्र व बोर्ड की वेबसाइट से आवेदन कर सकते हैं। लेकिन सामूहिक विवाह की स्थिति में आवेदन, विवाह की निर्धारित तिथि से 15 दिन पूर्व किया जाएगा। बोर्ड की अन्य संचालित योजनाओं मातृत्व, शिशु एवं बालिका मदद योजना, नि. कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना एवं सन्त रविदास शिक्षा प्रोत्साहन आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट पर आवेदन किया जा सकता है। योजना के लिए श्रमिक का पंजीयन कम से कम एक वर्ष पुराना होना आवश्यक है।
क्या बोले अधिकारी
गोरखपुर के उपश्रमायुक्त शक्ति सेन मौर्य ने बताया कि योजना के अन्तर्गत संशोधन अधिसूचना जारी किए जाने की तिथि 13 अक्तूबर से लागू होंगे। इसके अतिरिक्त अन्य प्रावधान पूर्व की भांति लागू रहेंगे। जिन निर्माण श्रमिकों का पंजीयन एवं नवीनीकरण नहीं है वह योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए नजदीकी जनसेवा केंद्र या बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर स्वयं पंजीकृत/नवीनीकृत कर सकते हैं।




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