आधी रात को बेटी को जगाकर किया था रेप, कलयुगी पिता की अदालत ने सुनाई उम्रकैद
पीड़िता ने उरई कोतवाली में 20 फरवरी 2023 को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह 14 साल की है और अपने पिता और छोटे भाई के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहती है। उसकी मां बिहार की रहने वाली थी जो तीन-चार साल पहले पिता को छोड़कर चली गई है।

उत्तर प्रदेश के उरई में दो साल पहले एक कलयुगी पिता की शर्मनाक हरकत से लोग हैरान रह गए थे। इस शर्मनाक घटना में नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया था कि उसके पिता ने आधी रात को जगाकर उसके साथ रेप किया। बेटी ने ही अपने पिता के खिलाफ उरई कोतवाली में मुकदमा लिखाया था। मामले में दोषी पाए जाने पर अदालत ने बुधवार को पिता को उम्रकैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल जज मोहम्मद कमर ने अपने फैसले में उम्रकैद के साथ एक लाख पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
मामला, उरई के शहर कोतवाली क्षेत्र का था। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया और विश्वजीत सिंह गुर्जर ने बताया कि पीड़िता ने उरई कोतवाली में 20 फरवरी 2023 को शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि वह 14 साल की है और अपने पिता और छोटे भाई के साथ शहर के एक मोहल्ले में रहती है। उसकी मां बिहार की रहने वाली थी जो लगभग तीन-चार साल पहले पिता को छोड़कर चली गई है।
किशोरी ने बताया था कि 19 फरवरी 2023 की रात वह अपने कमरे में सो रही थी। रात करीब 12 बजे पिता ने उसे जगाया और धमकी देते हुए उसके साथ गलत काम किया। पिता की इस हरकत का बेटी ने भरसक विरोध किया लेकिन पिता के ऊपर इसका कोई असर नहीं पड़ा। पिता की इस शर्मनाक हरकत से बेटी सदमे में आ गई। उसने पुलिस से इस मामले की शिकायत की।
बेटी की शिकायत के आधार पर कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट की धारा में मुकदमा दर्ज किया। तीन जून 2023 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया। खून के रिश्ते को शर्मसार करने वाला यह मुकदमा अपर जिला जज/स्पेशल जज पॉक्सो कोर्ट मोहम्मद कमर की अदालत में चला। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस और पांच गवाहों के बयानों के बाद अदालत ने बुधवार को पिता को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।




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