Bulldozer Action Returns to UP MDA Demolishes 44-Year-Old Madrasa in Moradabad यूपी में फिर बुलडोजर ऐक्शन, मुरादाबाद में 44 साल पुराने मदरसे को एमडीए ने कराया ध्वस्त, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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यूपी में फिर बुलडोजर ऐक्शन, मुरादाबाद में 44 साल पुराने मदरसे को एमडीए ने कराया ध्वस्त

मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शनिवार को दिल्ली रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 साल पुराने मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया।

Sat, 9 May 2026 08:56 PMDinesh Rathour मुरादाबाद, प्रमुख संवाददाता
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यूपी में फिर बुलडोजर ऐक्शन, मुरादाबाद में 44 साल पुराने मदरसे को एमडीए ने कराया ध्वस्त

Moradabad News: यूपी में एक बार फिर बुलडोजर ऐक्शन हुआ है। मुरादाबाद विकास प्राधिकरण (एमडीए) ने शनिवार को दिल्ली रोड पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 44 साल पुराने मदरसा जामिया अरबिया हयातुल उलूम को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। करीब 25 साल तक चली लंबी कानूनी जंग और हाईकोर्ट द्वारा मदरसा पक्ष की याचिका खारिज किए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया। कार्रवाई के दौरान किसी भी विरोध से निपटने के लिए पूरा इलाका छावनी में तब्दील रहा और भारी पुलिस बल तैनात रहा।

शनिवार दोपहर जब एमडीए का प्रवर्तन दल दिल्ली रोड पहुंचा, तो माहौल में जबरदस्त सरगर्मी थी। उपाध्यक्ष अनुभव सिंह और सचिव पंकज वर्मा खुद मोर्चे पर डटे रहे। मझोला पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर गरज उठा और अवैध निर्माण को ढहाने की प्रक्रिया शुरू हो गई। भारी फोर्स और एमडीए की मुस्तैदी का ही असर था कि पूरे एक्शन के दौरान मदरसा पक्ष की ओर से कोई भी विरोध करने की हिम्मत नहीं जुटा सका। अधिकारी हर गतिविधि पर पैनी नजर रखे हुए थे और कुछ ही घंटों में अरबों की बेशकीमती जमीन से अवैध अतिक्रमण का सफाया कर दिया गया।

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25 साल बाद मिला इंसाफ, अब बसेगी आधुनिक कॉलोनी

अधिग्रहित 175.44 हेक्टेयर जमीन पर यह मदरसा अवैध रूप से निर्मित था। मदरसा कमेटी ने अब तक चार याचिकाएं दायर की थीं, लेकिन बीती 29 अप्रैल को हाईकोर्ट ने चौथी याचिका भी खारिज कर दी। कोर्ट के इस कड़े रुख के बाद एमडीए ने पहले जमीन की घेराबंदी कर बाउंड्री वॉल कराई और शनिवार को ढांचा ध्वस्त कर दिया। अब इस प्राइम लोकेशन पर प्राधिकरण एक अत्याधुनिक आवासीय योजना विकसित करने की तैयारी में है।

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अदालत में क्यों हारा मदरसा पक्ष?

मदरसा कमेटी की दलील थी कि संस्थान 1979-80 से चल रहा है और उन्हें मुआवजा नहीं मिला। इसके जवाब में एमडीए ने पुख्ता दस्तावेज पेश किए कि जमीन का कब्जा 7 नवंबर 2000 को ही लिया जा चुका था और मुआवजे की राशि सरकारी खजाने में जमा है। कोर्ट ने माना कि एक ही मामले को बार-बार चुनौती देना वैधानिक रूप से सही नहीं है, जिसके बाद मदरसा पक्ष का दावा पूरी तरह कमजोर पड़ गया। एमडीए उपाध्यक्ष अनुभव सिंह ने बताया, हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद जमीन को पूरी तरह कब्जा मुक्त करा लिया गया है। अब यहां जल्द ही आधुनिक आवासीय योजना विकसित की जाएगी। लोग निर्माण से पहले अनुमति जरूर लें ताकि ऐसी कार्रवाई की नौबत न आए।

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