Auto driver sentenced to 10 years in prison for raping student in Mathura मथुरा में छात्रा से रेप करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की सजा; कोर्ट ने सिर्फ 46 दिनों में सुनाया फैसला, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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मथुरा में छात्रा से रेप करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की सजा; कोर्ट ने सिर्फ 46 दिनों में सुनाया फैसला

मथुरा में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को कोर्ट ने 10 साल की जेल और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। दरअसल, छात्रा वृंदावन कट से विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। इस दौरान सुनसान जगह ले जाकर चालक ने युवती के साथ दुष्कर्म किया था। 

Sat, 20 Dec 2025 05:18 AMPawan Kumar Sharma हिन्दुस्तान संवाद, मथुरा
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मथुरा में छात्रा से रेप करने वाले ऑटो चालक को 10 साल की सजा; कोर्ट ने सिर्फ 46 दिनों में सुनाया फैसला

मथुरा में छात्रा के साथ दुष्कर्म करने वाले ऑटो चालक को एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत ने 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। छात्रा वृंदावन कट से राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो में सवार हुई थी। शासन की ओर से मुकदमे की पैरवी साहयक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय द्वारा की गई।

लखनऊ की रहने वाली एक छात्रा 10 सितंबर 2025 की रात 11:15 बजे बस के माध्यम से कानपुर से चली थी और सुबर करीब 5:00 बजे यमुना एक्सप्रेस के वृंदावन कट पर उतरी थी। उसने राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित एक विश्वविद्यालय में जाने के लिए ऑटो भाड़े पर लिया। छात्रा ने सवार होने से पहले ऑटो चालक से उसका नाम-पता पूछा तो उसने अपना नाम दिनेश निवासी ग्राम गौसना थाना जमुनापार बताया। ऑटो चालक पर विश्वास कर छात्रा उसमें सवार हो गई। चालक ऑटो लेकर गलत रास्ते पर जाने लगा तो छात्रा को शक हुआ। वह छात्रा को राधा कोल्ड स्टोर राया रोड के बराबर से शाहपुर की ओर लेकर चला और एक फैक्ट्री के पीछे सुनसान इलाके में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। सुबह करीब 5 बजे ऑटो चालक छात्रा को वहीं छोड़कर भाग गया।

छात्रा ने इस बारे में जमुनापार थाने में ऑटो चालक दिनेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया, जिसमें उसके साथ दुराचार किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने ऑटो चालक दिनेश को उसी समय गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मुकदमे की सुनवाई एडीजे विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) डॉ. पल्लवी अग्रवाल की अदालत में हुई। एडीजीस अवनीश उपाध्याय ने बताया कि अदालत ने दिनेश को छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का दोषी करार देते हुए 10 वर्ष के कारावास और 1.8 लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियुक्त गिरफ्तारी के बाद से ही जेल में निरुद्ध है।

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1 माह 16 दिन में आया अदालत का निर्णय

सहायक शासकीय अधिवक्ता अवनीश उपाध्याय ने बताया कि 3 नवंबर 2025 को मुकदमा अदालत में कमिट होकर आया था। 6 नवंबर को अभियुक्त पर अदालत में आरोप तय हुए। 7 नवंबर को पहली और 9 दिसंबर को अंतिम गवाह के बयान अदालत में हुए। अदालत ने 19 दिसंबर 2025 को अपना निर्णय सुना दिया। बीएनएस (भारतीय न्याय संहिता) की धारा में यह मथुरा में पहला जजमेंट है।

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