कानपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की बेटी से रेप की कोशिश, तीन छात्रों ने कमरे में बंधक बनाया बंधक
कानपुर में एक अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बेटी से सीएसजेएमयू में रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ने तीन छात्रों पर आरोप लगाया है। छात्रा ने बताया कि तीनों छात्रों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर गैंगरेप और जान से मारने की धमकी भी दी।

UP News: यूपी के कानपुर में एक अन्य विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की बेटी से छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (CSJMU) में रेप के प्रयास का मामला सामने आया है। पीड़ित छात्रा ने तीन छात्रों पर आरोप लगाया है। छात्रा ने बताया कि तीनों छात्रों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर गैंगरेप और जान से मारने की धमकी भी दी। विवि की आंतरिक समिति ने इसकी जांच शुरू कर दी है। वहीं, कल्याणपुर पुलिस ने भी मामले की रिपोर्ट दर्ज कर जांच करने की बात कह रही है। सोमवार को इस मामले में पूछताछ भी की गई है।
सीएसजेएमयू के स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज विभाग की छात्रा ने सोमवार को कुलपति व रजिस्ट्रार से तीन छात्रों पर गैंगरेप का प्रयास, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत की है। पीड़िता के मुताबिक घटना 16 मार्च की है। दोपहर के समय कॉलेज के एक कमरे में तीनों छात्रों ने उसे खाने के लिए बुलाया। कमरा खाली देख तीनों छात्रों ने गलत तरीके से छूने के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। चिल्लाने पर तीनों छात्रों ने धमकी दी। तभी अन्य छात्र उस कमरे की ओर आने लगे, जिससे तीनों छात्र भाग निकले। छात्रा ने आरोप लगाया कि तीनों आरोपी गैंगरेप व जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इस वजह से वह अवसाद में रही। कई दिन बाद खुद को मजबूत किया और घटना की जानकारी अपने माता-पिता को दी। माता-पिता के साथ कुलपति व रजिस्ट्रार से शिकायत की।
एक हफ्ते में जांच रिपोर्ट
प्रति कुलपति प्रो. सुधीर कुमार अवस्थी ने बताया कि घटना को लेकर विश्वविद्यालय की आंतरिक समिति को जांच कर एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। सोमवार को कुछ छात्रों से पूछताछ भी की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने घटना की जानकारी पुलिस को दे दी है।
रेप के बाद हत्या मामले में दोषी को मृत्युदंड
उधर, प्रयागराज में प्रयागराज के सोरांव इलाके में करीब डेढ़ वर्ष पहले हुई आठ वर्षीय बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी मुकेश पटेल को मृत्युदंड की सजा सुनाई है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश विनोद कुमार चौरसिया की अदालत ने दिया। इसके साथ ही दोषी पर 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने कहा कि अपराध अत्यंत जघन्य और समाज की अंतरात्मा को झकझोर देने वाला है इसलिए आरोपी को मृत्युदंड की सजा जिसका अर्थ है कि उसे फांसी पर लटकाया जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। यह फैसला घटना के 18 महीने के अंदर सुनाया गया




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