'जो जस करै सो तस फल चाखा', आजम खान की सजा पर बोले डिप्टी सीएम केशव मौर्य
उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने पर कहा कि यह न्यायालय का फैसला है और जो जस करै सो तस फल चाखा।

Keshav Prasad Maurya: यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान को हेट स्पीच मामले में दो वर्ष की सजा सुनाए जाने पर कहा कि यह न्यायालय का फैसला है और जो जस करै सो तस फल चाखा। प्रयागराज पहुंचे मौर्य ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि कोई अपराध करेगा तो न्यायालय उसकी सुनवाई करेगा और गुण-दोष के आधार पर फैसला भी सुनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत संबंधी अपील पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री की बातों पर अमल कर रही है।
मुख्यमंत्री से लेकर मंत्रियों तक ने अपने काफिलों में वाहनों की संख्या कम की है और कार्यकर्ता भी तेल बचाने की मुहिम में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हर देशवासी विदेशी मुद्रा बचाने को लेकर सजग है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा भाजपा को सबसे बड़ा संकट बताए जाने के सवाल पर मौर्य ने पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश यादव एसी कमरे में बैठकर ट्वीट करते हैं और मीडिया उसे चला देता है। उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरह साफ हो जाएगी।
पूजा पाल वरिष्ठ नेता हैं
पूजा पाल को योगी मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने पर अखिलेश यादव द्वारा उन्हें डिप्टी सीएम बनाए जाने की सलाह संबंधी सवाल पर मौर्य ने कहा कि पूजा पाल वरिष्ठ नेता हैं, तीन बार विधायक रह चुकी हैं और पार्टी में उनका पूरा सम्मान है। उनका भविष्य उज्ज्वल है। नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक और छात्रों की आत्महत्या के मामलों पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान के संबंध में उन्होंने कहा कि परीक्षाओं में पेपर लीक होना दुर्भाग्यपूर्ण है और इससे छात्रों को कष्ट होता है। उन्होंने कहा कि सरकार भविष्य में बड़े कदम उठाने जा रही है, जिसके तहत प्रश्नपत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजने की प्रक्रिया समाप्त की जाएगी और ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली की ओर बढ़ा जाएगा, जिससे पेपर लीक की घटनाएं समाप्त होंगी।
आजम को किस मामले में हुई दो साल की सजा
रामपुर जिले की एक विशेष अदालत ने शनिवार को विवादित बयान के एक मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं समाजवादी पार्टी नेता मोहम्मद आजम खान को दो वर्ष की साधारण कैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। लोकसभा चुनाव-2019 के दौरान दिए गए विवादित बयान के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट ने आजम को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष के अनुसार आजम खान ने वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान थाना भोट क्षेत्र में आयोजित एक सभा में तत्कालीन डीएम एवं वर्तमान मुरादाबाद मंडलायुक्त आञ्जनेय कुमार सिंह के संबंध में विवादित टिप्पणी की थी। आरोप है कि उन्होंने सार्वजनिक मंच से अधिकारियों को लेकर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया था। इस मामले में तत्कालीन उप जिलाधिकारी टांडा एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी घनश्याम त्रिपाठी की ओर से थाना भोट में 11 मई 2019 को मुकदमा दर्ज कराया गया था।




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