Akhilesh Yadav lashes out at UP government over Azam and Abdullah imprisonment आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर भड़के अखिलेश यादव, यूपी सरकार को जमकर सुनाया, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर भड़के अखिलेश यादव, यूपी सरकार को जमकर सुनाया

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस संबंध में एक पोस्ट भी डाली। जिसमें अखिलेश यूपी और केंद्र सरकार पर गुस्सा निकालते दिखाई दिए। 

Mon, 17 Nov 2025 06:44 PMDinesh Rathour लाइव हिन्दुस्तान, लखनऊ
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आजम और अब्दुल्ला के जेल जाने पर भड़के अखिलेश यादव, यूपी सरकार को जमकर सुनाया

आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला के फिर से जेल जाने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश यूपी सरकार पर जमकर बरसे। इस दौरान अखिलेश ने यूपी सरकार को खूब खरी-खरी सुनाई। सपा प्रमुख ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर इस संबंध में एक पोस्ट भी डाली। जिसमें अखिलेश यूपी और केंद्र सरकार पर गुस्सा निकालते दिखाई दिए। उन्होंने लिखा, सत्ता के गुरूर में जो नाइंसाफ़ी और जुल्म की हदें पार कर देते हैं, वो ख़ुद एक दिन क़ुदरत के फ़ैसले की गिरफ़्त में आकर एक बेहद बुरे अंत की ओर जाते हैं। सब देख रहे हैं। बतादें कि सपा के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पैनकार्ड मामले में अदालत ने मंगलवार की दोपहर बाद अपना फैसला सुना दिया। एमपी-एमलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने आजम और अब्दुल्ला दोनों को दोषी करार देते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का फैसला आते ही आजम-अब्दुल्ला को न्यायिक हिरासत में ले लिया गया।

भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने दर्ज कराया था केस

भाजपा नेता एवं वर्तमान में शहर विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप लगाया था कि अब्दुल्ला आजम ने दो अलग-अलग जन्म प्रमाण पत्रों से दो पैनकार्ड बनवाए हैं। आरोप है कि सपा नेता आजम खां के इशारे पर दोनों ही पैनकार्ड का अब्दुल्ला ने समय समय पर इस्तेमाल भी किया है। इस केस का ट्रायल एपमी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, जहां दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी हो चुकी थी। आज इस मामले में अदालत को अपना फैसला सुनाना था, इसके लिए आजम और अब्दुल्ला दोनों को तलब किया था। दोपहर बाद आजम और अब्दुल्ला कोर्ट में पेश हुए। जहां एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट शोभित बंसल ने आजम खां और उनके बेटे को धोखाधड़ी में दोषी करार दिया। एडीजीसी संदीप सक्सेना ने बताया कि इस मामले में अदालत ने दोनों को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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