55 दिन ही चली आजम की आजादी, जमानत पर छूटे थे, सजा ने फिर सलाखों के पीछे पहुंचाया
सपा नेता आजम खान 8 हफ्ते के अंदर फिर जेल भेज दिए गए हैं। उनके साथ बेटे अब्दुल्ला आजम को भी जेल भेजा गया है। दोनों रामपुर जेल भेजे गए हैं। आजम 55 दिन ही बाहर रह पाए। दरअसल, आजम और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान 8 हफ्ते के अंदर दोबारा जेल भेज दिए गए हैं। बेटे अब्दुल्ला आजम भी जेल गए हैं। आजम 55 दिन ही बाहर रह पाए। सोमवार दोपहर अदालत ने उन्हें और उनके बेटे व पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को दो पैनकार्ड रखने के मामले में दोषी ठहराते हुए सात वर्ष कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोनों को रामपुर जेल में लाया गया है।
दरअसल, रामपुर बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने 2019 में सिविल लाइंस थाने में अब्दुल्ला आजम के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें आरोप था कि उन्होंने अपनी उम्र और पहचान से संबंधित दस्तावेजों में हेरफेर किया। जांच के दौरान आज़म खान की भूमिका भी सामने आई, जिसके बाद दोनों पर मुकदमा चलाया गया। एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सोमवार दोपहर अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि दोनों आरोपियों पर लगे आरोप साबित हुए हैं। कोर्ट ने दोनों को सात साल की कठोर कैद और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अब दोनों को जेल भेज दिया गया है।
23 सिंतबर को 23 महीने के बाद हुए थे रिहा
सपा नेता आजम खान को इससे पहले 23 सितंबर 2025 को जमानत पर जेल से रिहा किया गया था। 23 माह बाद आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आए थे। उनके जेल से आने के बाद से ही घर पर मिलने वालों को आना लगातार जारी रहा। उनकी रिहाई को अभी दो महीना भी पूरा नहीं हुआ था कि यह बड़ा फैसला सामने आ गया।
12 मामलों में अब तक आ चुका फैसला
जानकारी के मुताबिक, आजम के खिलाफ अब तक 12 मुकदमों में फैसला आ चुका है। को पैन कार्ड मामले में दोष सिद्ध होने के बाद अब तक आजम को अब तक सात मामलों में सजा मिल चुकी है जबकि, पांच मुकदमों में वह बरी हो गए हैं। दरअसल, आजम खान पर वर्ष 2019 में ताबड़तोड़ 84 मुकदमे दर्ज हुए थे। इनमें से अब तक 12 मामलों में फैसला आ चुका है। इनमें एक मामला मुरादाबाद का है। 13 फरवरी 2023 को एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने हाईवे जाम करने मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम को 2-2 साल की सजा सुनाई थी। इसमें अब्दुल्ला की विधायकी चली गई थी।




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