A restaurant was fined Rs 50 thousand for charging 10 extra on a bottle of mineral water मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये ज्यादा वसूले, आयोग ने रेस्टोरेंट पर ठोका 50 हजार का जुर्माना, Uttar-pradesh Hindi News - Hindustan
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मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये ज्यादा वसूले, आयोग ने रेस्टोरेंट पर ठोका 50 हजार का जुर्माना

अलीगढ़ के एक रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये अधिक वसूली करना महंगा पड़ गया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने ग्राहक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए रेस्टोरेंट संचालक पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है और पीड़ित ग्राहक को ब्याज समेत रकम लौटाने के आदेश दिए हैं।

Wed, 11 March 2026 12:08 PMPawan Kumar Sharma वरिष्ठ संवाददाता, अलीगढ़
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मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये ज्यादा वसूले, आयोग ने रेस्टोरेंट पर ठोका 50 हजार का जुर्माना

यूपी के अलीगढ़ जिले के एक नामचीन रेस्टोरेंट में मिनरल वाटर की बोतल पर 10 रुपये अधिक चार्ज वसूलना भारी पड़ गया। अब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाया है। आयोग ने ग्राहक को ब्याज समेत रुपये लौटाने के साथ संचालक पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

अकराबाद थाना क्षेत्र के अद्यौन के रहने वाले शमीम अहमद ने समद रोड पर पवन पैलेस स्थित मेजबान रेस्टोरेंट के मालिक के खिलाफ वाद दायर किया था। इसमें कहा था कि छह जुलाई 2024 को वह अपने दोस्त के साथ मेजबान रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे। शमीम ने नॉर्मल पानी मांगा, लेकिन रेस्टोरेंट की ओर से उनकी बिना सहमति के किनले ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल दे दी। इसका मूल्य 20 रुपये था लेकिन 10 रुपये अधिक यानी 30 रुपये लिए गए। इसे लेकर शमीम ने उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।

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रेस्टोरेंट संचालक ने पक्ष रखा कि उनको किसी भी वस्तु की एमआरपी से अधिक राशि वसूलने का अधिकार था। लेकिन, अदालत में कहा गया कि रिकॉर्ड में ऐसा कहीं कुछ नहीं है, जो संचालक को अधिक राशि वसूलने का अधिकार देता हो। ऐसे में संचालक ने अनुचित व्यवहार किया है और वह मुआवजा देने के साथ उन असंख्य उपभोक्ताओं को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी है, जिनकी पहचान आसानी से नहीं की जा सकती।

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मामले में आयोग के अध्यक्ष व न्यायाधीश हसनैन कुरैशी, सदस्य पूर्णिमा सिंह राजपूत की पीठ ने पीड़ित के हक में फैसला सुनाते हुए संचालक को 10 रुपये ब्याज समेत वापस करने के अलावा पांच हजार रुपये बतौर वाद व्यय देने के आदेश दिए हैं। साथ ही 50 हजार रुपये उन अज्ञात ग्राहकों के लिए देने को कहा है, जो पूर्व में इसका नुकसान झेल चुके हैं।

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