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सलमान खान को राहत; राजस्थान के इस आयोग ने लगाई गैर-जमानती वारंट पर रोक, क्या मामला?

राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग से अभिनेता सलमान खान को राहत मिली है। राजस्थान राज्य उपभोक्ता आयोग ने सलमान खान के खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। क्या था पूरा मामला? इस रिपोर्ट में जानें…

Sat, 7 Feb 2026 12:20 AMKrishna Bihari Singh भाषा, जयपुर
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सलमान खान को राहत; राजस्थान के इस आयोग ने लगाई गैर-जमानती वारंट पर रोक, क्या मामला?

राजस्थान उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अभिनेता सलमान खान को एक बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी गैर-जमानती वारंट पर रोक लगा दी है। यह मामला एक पान मसाला कंपनी के भ्रामक विज्ञापन से जुड़ा है। राज्य आयोग ने सलमान खान और कंपनी की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया। राजस्थान उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने शुक्रवार को एक पान मसाला कंपनी और सलमान खान की ओर से दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर सुनवाई की।

क्या दलील?

सलमान खान के वकील ने सुनवाई के दौरान राज्य आयोग को बताया कि जिला उपभोक्ता आयोग ने बिना समन जारी किए ही जमानती वारंट जारी किया था। अब गैर-जमानती वारंट जारी करने की प्रक्रिया में है। यही नहीं जमानती वारंट रद्द करने का अनुरोध की एक अर्जी भी जिला उपभोक्ता आयोग जयपुर-द्वितीय के समक्ष लंबित है।

आयोग ने दी राहत

इसे ध्यान में रखते हुए राज्य आयोग ने जमानती वारंट तामील होने तक गैर-जमानती वारंट जारी करने से रोक दिया। यही नहीं जिला आयोग को लंबित अर्जी पर जल्द से जल्द सुनवाई करने का भी निर्देश दिया। बता दें कि जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग जयपुर-द्वितीय ने अभिनेता के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था और उन्हें छह फरवरी को पेश होने का निर्देश दिया था।

क्या है मामला?

यह आदेश शिकायतकर्ता योगेंद्र सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया गया था। शिकायतकर्ता ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि आयोग की ओर से छह जनवरी को अंतरिम रोक के बावजूद एक पान मसाला कंपनी के विज्ञापन अब भी दिखाए जा रहे हैं। दलील दी गई कि यह तो आयोग के आदेश की अवमानना है।

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क्या आरोप?

मूल शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पान मसाला कंपनी और उसके ब्रांड एंबेसडर अभिनेता सलमान खान भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं। इस शिकायत पर आयोग ने 6 जनवरी को उत्पाद के प्रचार और विज्ञापन पर अंतरिम रोक लगा दी थी। शिकायतकर्ता ने बाद में अवमानना याचिका दायर की। फिर दावा किया कि रोक के बावजूद 9 जनवरी को कोटा में नयापुरा स्टेडियम के पास उक्त विज्ञापन वाला एक साइन बोर्ड लगाया गया।

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