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नोएडा एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदना है? जानिए आवेदन, लॉटरी, लीज और पेमेंट से जुड़े नियम

यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने (YEIDA) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ा मौका दिया है। अथॉरिटी ने 973 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए स्कीम लॉन्च की है।

Mon, 6 April 2026 08:56 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा एयरपोर्ट के पास प्लॉट खरीदना है? जानिए आवेदन, लॉटरी, लीज और पेमेंट से जुड़े नियम

यमुना एक्सप्रेस वे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी ने (YEIDA) ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास घर बनाने का सपना देखने वालों के लिए बड़ा मौका दिया है। अथॉरिटी ने 973 रेजिडेंशियल प्लॉट्स के लिए स्कीम लॉन्च की है। ये घर लॉटरी के जरिए दिए जाएंगे। ये प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास के सेक्टर्स- 15C, 18 और 24A में स्थित हैं। खास बात यह है कि ये सभी प्लॉट एयरपोर्ट के उत्तर दिशा में हैं। इन प्लॉट्स को उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से मंजूरी मिल चुकी है।

प्लॉट का साइज और कीमत

YEIDA की इस स्कीम में प्लॉट्स अलग-अलग साइज में उपलब्ध हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, इनका आकार 162, 183, 184, 200, 223 और 290 वर्ग मीटर। इनकी कीमत 36,260 रुपये प्रति वर्ग मीटर तय की गई है। इस हिसाब से प्लॉट की कुल कीमत करीब 59 लाख रुपये से लेकर 1.05 करोड़ तक जाती है। आपको बताता चलूं कि पार्क-फेसिंग, ग्रीन बेल्ट या कॉर्नर प्लॉट्स पर 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम देना होगा।

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आवेदन प्रक्रिया और लॉटरी

इस स्कीम के लिए आवेदन ऑनलाइन किए जा रहे हैं। अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं, तो YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर 6 मई तक अप्लाई कर दें। इसके लिए आपको 600 रुपये का भुगतान करना होगा। प्लॉट्स का आवंटन लॉटरी सिस्टम से किया जाएगा। इसका ड्रॉ 18 जून को प्रस्तावित है। हर कैटेगरी के लिए अलग-अलग लॉटरी निकाली जाएगी।

आरक्षण की व्यवस्था

इस स्कीम में अलग-अलग वर्गों के लिए आरक्षण भी रखा गया है।

  • 17.5% प्लॉट उन किसानों के लिए आरक्षित हैं, जिनकी जमीन अधिग्रहित की गई थी
  • 5% प्लॉट इंडस्ट्रियल यूनिट्स के लिए
  • SC/ST वर्ग के लिए भी विशेष आरक्षण
  • दिव्यांग (PwD) के लिए 5% आरक्षण, जिसमें 1% दृष्टिबाधितों के लिए

जानिए पेमेंट और लीज से जुड़े नियम

अगर आपका आवेदन सिलेक्ट कर लिया जाएगा, तो इसके बाद अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। इसके 40 दिनों के भीतर पूरी राशि जमा करनी होगी। हालांकि कुछ शर्तों और विशेष परिस्थितियों में अधिकतम 30 दिन की अतिरिक्त छूट मिल सकती है। लीज के समय की बात करें तो ये प्लॉट 90 साल की लीज पर दिए जाएंगे। बनने के बाद तीन साल के भीतर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा।

अब कुछ जरूरी शर्तें भी जान लीजिए

  • आप प्लॉट को केवल रहने के लिए इस्तेमाल करेंगे।
  • स्कूल, ऑफिस, क्लिनिक या अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को चलाने की परमीशन नहीं मिलेगी।
  • एक व्यक्ति केवल एक प्लॉट के लिए आवेदन कर सकता है

कौन कर सकता है आवेदन?

तीसरा प्वाइंट पढ़ने के बाद आपके मन में आया होगा कि इसे कौन आवेदन कर सकता है। तो हम आपको बताते हैं। इस स्कीम के तहत 18 साल या उससे अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक आवेदन कर सकता है। शर्त ये है कि राज्य में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए योग्य हो। किसानों और इंडस्ट्रियल कैटेगरी के लिए अलग-अलग शर्तें तय की गई हैं।

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