इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख तक का फायदा, दिल्ली की नई EV पॉलिसी में 3 साल वाला मास्टरप्लान
दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। यह पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्रेरित करने के लिए 3 साल का एक मास्टर प्लान बनाया गया है।

दिल्ली सरकार ने नई ईवी पॉलिसी का ड्राफ्ट जारी किया है। यह पॉलिसी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को बढ़ावा देने के लिए लाई गई है। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए प्रेरित करने के लिए 3 साल का एक मास्टर प्लान बनाया गया है। इस प्लान के तहत जो जितनी जल्दी टू व्हीलर, 3 व्हीलर और फोर व्हीलर खरीदेगा, उसे उतना बड़ा लाभ मिलेगा। यानी पहले साल ईवी गाड़ी खरदीने वाले लोगों को सबसे ज्यादा छूट मिलेगी, वहीं दूसरे और तीसरे साल यह छूट धीरे-धीरे कम होती जाएगी।
सबसे पहले बात करें ईवी टू व्हीलर की तो पॉलिसी के मुताबिक अगर गाड़ी की कीमत 2.25 लाख रुपये तक है, तो आपको बैटरी की क्षमता के आधार पर छूट मिलेगी। यह छूट इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी गाड़ी की बैटरी कितनी बड़ी है (kWh) और आप उसे किस साल में खरीद रहे हैं। यानी अगर आप पहले साल में गाड़ी खरीद रहे हैं तो 10 हजार रुपए प्रति kWh छूट मिल सकती है जिसकी अधिकतम सीमा 30 हजार रुपए है।
वहीं अगर आप दूसरे साल में खरीदेंगे तो ये छूट 10 हजार से घटकर 6600 रुपए हो जाएगी और इसकी अधिकतम सीमा 20 हजार रुपए होगी। तीसरे साल में खरीदने पर केवल 3300 रुपए प्रति kWh छूट मिलेगी और इसकी अधिकतम सीमा 10 हजार रुपए होगी। इसके अलावा अगर आपके पास पुरानी पेट्रोल वाली बाइक या स्कूटर है (BS-IV मॉडल या उससे भी पुराना), तो उसे कबाड़ में देने पर आपको 10 हजार रुपए छूट मिलेगी। इसके लिए आपको अपनी पुरानी गाड़ी जमा करके एक 'स्क्रैपेज सर्टिफिकेट' लेना होगा।
थ्री व्हीलर के लिए क्या नियम
थ्री-व्हीलर (ऑटो/रिक्शा) और सामान ढोने वाले छोटे ट्रकों के लिए भी यही नियम लागू है। पहले साल में ई-ऑटो खरीदने पर 50,000 रुपये और छोटे मालवाहक ट्रकों पर 1 लाख रुपये की बड़ी छूट मिलेगी। दूसरे साल ई-ऑटो खरीदने पर छूट घटकर 40 हजार और ट्रकों पर 75 हजार हो जाएगी। इसके बाद तीसरे साल ये छूट घटकर ई ऑटो पर 30 हजार और ट्रकों पर 50 हजार हो जाएगी।
पुरानी कार बेचकर नई कार खरीदने पर एक लाख की राहत
दिल्ली की नई EV पॉलिसी के तहत, अगर आप 30 लाख रुपए तक की नई इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं, तो आपको एक लाख रुपए तक की बड़ी राहत मिलेगी। अगर आपके पास दिल्ली में रजिस्टर्ड एक पुरानी BS-IV (या उससे भी पुरानी) कार है तो आपको उसे स्क्रैप यानी कबाड़ में देना होगा। पुरानी गाड़ी जमा करने के बाद आपको एक 'स्क्रैपेज सर्टिफिकेट' मिलेगा, जिसके जारी होने के 6 महीने के भीतर आपको नई इलेक्ट्रिक कार खरीदनी होगी। ऐसा करने पर आपको 1 लाख रुपए तक का स्क्रैपेज इंसेंटिव मिलेगा। एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक इसका फायदा केवल पहले 1,00,000 आवेदकों को ही दिया जाएगा, इसलिए यहां पहले आओ, पहले पाओ वाला नियम लागू होता है।




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