Supreme Court Raps Gurugram Police In Rape Case of 4 year old child 4 साल की बच्ची से रेप केस में गुरुग्राम पुलिस का रवैया 'शर्मनाक'- SC ने गठित की SIT, Ncr Hindi News - Hindustan
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4 साल की बच्ची से रेप केस में गुरुग्राम पुलिस का रवैया 'शर्मनाक'- SC ने गठित की SIT

सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस में गुरुग्राम पुलिस को फटकार लगाई है। सर्वोच्च अदालत ने कड़े लहजे में सवाल करते हुए कहा- क्या आप 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं?

Wed, 25 March 2026 01:25 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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4 साल की बच्ची से रेप केस में गुरुग्राम पुलिस का रवैया 'शर्मनाक'- SC ने गठित की SIT

गुरुग्राम में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ हुए भीषण यौन हमले की जांच में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने गुरुग्राम पुलिस के रवैये को "शर्मनाक" और "असंवेदनशील" करार देते हुए फटकारते हुए पूछा- क्या आप 4 साल की बच्ची के साथ ऐसा बर्ताव करते हैं? सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट में जांच में देरी पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था- चार हफ्ते हो चुके हैं और अब तक कुछ भी नहीं किया गया।

3 मेंबर वाली SIT गठन का निर्देश

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, SC ने बच्ची के रेप केस की जांच के लिए हरियाणा कैडर की महिला IPS अधिकारियों वाली तीन मेंबर वाली SIT बनाई है। अदालत ने हरियाणा सरकार को SIT को जल्द से जल्द नोटिफाई करने का निर्देश दिया है। गुरुग्राम पुलिस से गुरुवार तक केस रिकॉर्ड सौंपने को कहा है। इसके साथ ही गुरुग्राम के डिस्ट्रिक्ट जज को बच्ची के रेप केस की जांच POCSO कोर्ट की सीनियर महिला ज्यूडिशियल ऑफिसर को सौंपने का निर्देश दिया गया है।

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गुरुग्राम पुलिस समेत इन्हें कारण बताओ नोटिस जारी

अदालत ने बच्ची के रेप की घटिया जांच के लिए गुरुग्राम पुलिस अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि उनके खिलाफ एक्शन क्यों न लिया जाए? गुरुग्राम चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के मेंबर्स को भी कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उनसे पूछा गया है कि उन्हें क्यों न हटा दिया जाए?

अब तक नहीं हुई कोई कार्रवाई

लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, मुकुल रोहतगी ने बताया- पीड़िता ने मजिस्ट्रेट के सामने बयान दिया है, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए हैं। लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। न ही घटनास्थल को सुरक्षित किया गया है और न ही सीसीटीवी फुटेज जुटाई गई है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया है कि मामले में घरेलू सहायिकाओं की भूमिका हो सकती है।

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सीबीआई और एसआईटी जांच की मांग

संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर करते हुए बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म मामले की जांच में सीबीआई या एसआईटी की जांच की मांग की गई है। मुकुल रोहतगी ने जांच में हो रही देरी पर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग करते हुए कहा था- कृपया गुरुग्राम पुलिस को हटाइए और या तो CBI को मामला दीजिए या SIT बनाई जाए!'

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