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गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश, 8 सप्ताह में कराए जाएंगे चुनाव

गुरुग्राम नगर निगम में लंबे समय से खाली पड़े सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई।

Fri, 6 March 2026 05:42 PMSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, गुरुग्राम, गौरव चौधऱी
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गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर चुनाव पर हाईकोर्ट का आदेश, 8 सप्ताह में कराए जाएंगे चुनाव

गुरुग्राम नगर निगम में लंबे समय से खाली पड़े सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पदों को लेकर दायर याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट में नगर निगम गुरुग्राम की ओर से बताया गया कि इन पदों के चुनाव आठ सप्ताह के भीतर कराए जाएंगे।

यह याचिका गुरुग्राम निवासी रोहित मदान ने दायर की थी, जिसमें नगर निगम गुरुग्राम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के खाली पदों को भरने की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को जानकारी दी कि नगर निगम गुरुग्राम के सचिव सिद्धार्थ खंडेलवाल के निर्देशों के अनुसार इन पदों के चुनाव आठ सप्ताह के भीतर संपन्न कराए जाएंगे।

मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति हर्सिमरन सिंह सेठी और न्यायमूर्ति विकास सूरी की खंडपीठ ने की। कोर्ट में दिए गए आश्वासन के बाद याचिकाकर्ता की ओर से मामले को आगे न बढ़ाने की बात कही गई, जिसके बाद अदालत ने याचिका का निपटारा कर दिया।

गौरतलब है कि गुरुग्राम नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद काफी समय से खाली हैं, जिसको लेकर शहर के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा बनी हुई थी। अब हाईकोर्ट में दिए गए आश्वासन के बाद इन पदों के चुनाव जल्द होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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