New electricity connection easier in Delhi No pre-visit or fee upfront Full details दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान, पहले पेमेंट का झंझट भी खत्म; जानें नए नियम, Ncr Hindi News - Hindustan
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दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान, पहले पेमेंट का झंझट भी खत्म; जानें नए नियम

Delhi New Electricity Connection: दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना अब बेहद आसान हो गया है। डीईआरसी ने प्री इंस्पेक्शन और अग्रिम भुगतान को भी हटा दिया है। जानिए नए कनेक्शन के लिए नियम।

Thu, 2 April 2026 10:47 AMGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली में बिजली कनेक्शन लेना अब आसान, पहले पेमेंट का झंझट भी खत्म; जानें नए नियम

Delhi New Electricity Connection: राजधानी दिल्ली में अब नया बिजली कनेक्शन लेना पहले से कहीं ज्यादा आसान और तेज हो गया है। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलरिटी कमीशन (डीईआरसी) ने एक सार्वजनिक नोटिस में कनेक्शन प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए कई बड़े बदलावों की घोषणा की है। इन बदलावों का सीधा फायदा आम उपभोक्ताओं को मिल सकेगा। नए नियमों के तहत अब साइट इंस्पेक्शन और पहले भुगतान की अनिवार्यता हटा दी गई है।

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब नए बिजली कनेक्शन के लिए प्री-कनेक्शन साइट इंस्पेक्शन यानी मौके पर जांच की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है। पहले बिजली कंपनियों के अधिकारी कनेक्शन देने से पहले स्थल का निरीक्षण करते थे, जिससे अक्सर देरी होती थी। अब इस प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है, जिससे कनेक्शन मिलने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी।

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अग्रिम भुगतान का झंझट खत्म

इसके साथ ही डीईआरसी ने एक और बड़ा राहत भरा कदम उठाते हुए आवेदन के समय किसी भी तरह के अग्रिम भुगतान को भी खत्म कर दिया है। अब उपभोक्ताओं को आवेदन करते समय कोई पैसा जमा नहीं करना होगा। नए नियमों के अनुसार, कनेक्शन से जुड़े सभी शुल्क अब उपभोक्ता अपनी पहली बिजली बिल के साथ जमा कर सकेंगे।

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सेल्फ डिक्लेरेशन की सुविधा

आयोग ने प्रक्रिया को और सरल बनाते हुए उपभोक्ताओं को सेल्फ-डिक्लेरेशन की सुविधा भी दी है। अब उपभोक्ता को यह घोषणा देनी होगी कि उनके परिसर की आंतरिक वायरिंग किसी लाइसेंसधारी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर द्वारा जांची जा चुकी है। इससे डिस्कॉम अधिकारियों द्वारा अलग से जांच या सत्यापन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे समय और कागजी कार्रवाई दोनों में कमी आएगी।

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कोई हिडन शुल्क भी नहीं

डीईआरसी ने यह भी साफ किया है कि नए बिजली कनेक्शन के लिए सभी शुल्क आयोग द्वारा तय किए गए मानकों के अनुसार ही लिए जाएंगे। डिस्कॉम कंपनियां किसी भी प्रकार का अतिरिक्त या छिपा हुआ शुल्क नहीं ले सकेंगी। यह कदम उपभोक्ताओं को ओवरचार्जिंग से बचाने और पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

इसके अलावा, आयोग ने उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान के लिए व्यवस्था को भी मजबूत किया है। यदि किसी उपभोक्ता को कनेक्शन या सेवा में कोई समस्या आती है, तो वह पहले डिस्कॉम के कंज्यूमर ग्रीवांस रिड्रेसल फोरम में शिकायत कर सकता है। वहां संतोषजनक समाधान न मिलने पर मामला बिजली ओम्बड्समैन और अंत में डीईआरसी तक ले जाया जा सकता है।

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