संजय कपूर की मां की याचिका पर प्रिया कपूर को नोटिस जारी किया
सुप्रीम कोर्ट ने संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर से पारिवारिक न्यास को 'अमान्य' घोषित करने की याचिका पर जवाब मांगा है। रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि उनका नाम बिना सहमति के ट्रस्ट में डाला गया। कोर्ट ने मध्यस्थता के विकल्प तलाशने का सुझाव दिया है। सुनवाई 7 मई को होगी।

नई दिल्ली, एजेंसी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें उनकी मां ने पारिवारिक न्यास को ‘अमान्य’ घोषित करने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही अदालत ने पक्षों को मध्यस्थता के विकल्प तलाशने का सुझाव दिया। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई की पीठ ने 80 वर्षीय रानी कपूर द्वारा दायर याचिका पर प्रिया कपूर और अन्य को नोटिस जारी किया। याचिका में रानी कपूर ने आरोप लगाया है कि अक्तूबर 2017 में उनकी जानकारी या वास्तविक सहमति के बिना उनके नाम पर यह ट्रस्ट बनाया गया था।
याचिका के अनुसार, एक व्यवस्थित धोखाधड़ी के तहत इन विशाल संपत्तियों को आरके फैमिली ट्रस्ट में स्थानांतरित कर दिया गया।संपत्ति और परिसंपत्तियों पर नियंत्रण को लेकर कानूनी कार्यवाही दिल्ली हाईकोर्ट में लंबित है। शीर्ष अदालत में दायर याचिका में न्यास की सभी संपत्तियों के हस्तांतरण पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है। पीठ ने कपूर की तरफ से पेश हुए वकील से कहा कि ‘आप सब क्यों लड़ रहे हैं? यह आपके मुवक्किल के लड़ने की उम्र नहीं है। मध्यस्थता का रास्ता अपना लें।’ कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए सात मई की तारीख तय की है।
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