महिला आरक्षण 2029 में लागू हुआ तो लोकतंत्र और जीवंत बनेगा: मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को पत्र लिखकर कहा कि 2029 के चुनावों में महिला आरक्षण लागू होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम से महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और यह संविधान संशोधन समय की आवश्यकता बन गया है। महिलाओं से सांसदों को पत्र लिखकर समर्थन करने की अपील की गई।

- प्रधानमंत्री ने देश की महिलाओं को लिखा पत्र, कहा-संविधान संशोधन समय की आवश्यकता बन गया नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि यदि 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव महिला आरक्षण के पूर्ण क्रियान्वयन के साथ कराए जाते हैं, तो भारतीय लोकतंत्र और अधिक मजबूत तथा जीवंत बनेगा।देश की महिलाओं को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि नीति-निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से विकसित भारत की गति और तेज होगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2023 में पारित ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ इसी सोच का परिणाम है और यह संविधान संशोधन समय की आवश्यकता बन गया है।
उन्होंने जोर दिया कि विधायी निकायों में महिलाओं की बढ़ती हिस्सेदारी अब अनिवार्य है और इसमें किसी भी प्रकार की देरी महिलाओं के साथ अन्याय होगी। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल से शुरू हो रही संसद की विशेष बैठक में इस अधिनियम से जुड़े संशोधनों को पारित किया जाना चाहिए। मोदी ने कहा कि देश की बेटियों को उनके अधिकार के लिए अनंतकाल तक इंतजार नहीं कराया जा सकता। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपने सांसदों को पत्र लिखकर इस ऐतिहासिक पहल का समर्थन करने को कहें।प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभर में इस विषय को लेकर उत्साह का माहौल है और महिलाएं राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका को और मजबूत करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने शिक्षा, स्टार्टअप, खेल, विज्ञान और कला सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि अब विधायिकाओं में भी उनकी पर्याप्त उपस्थिति सुनिश्चित करनी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि महिलाओं के आरक्षण का विचार दशकों पुराना है और इस पर व्यापक सहमति रही है, लेकिन अब तक इसे पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। मोदी ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जरूरी है कि देश की आधी आबादी की आकांक्षाओं के साथ पूरा न्याय हो।गौरतलब है कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। प्रस्तावित संशोधनों के बाद इसे 2029 के चुनाव से लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
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