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केजरीवाल की आरोपमुक्ति को चुनौती देने वाली CBI याचिका की सुनवाई टली, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं पहुंची कोर्ट

आबकारी नीति से जुड़े मामले में CBI की उस याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पर सोमवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय थी, लेकिन निर्धारित समय पर कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई।

Mon, 4 May 2026 02:09 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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केजरीवाल की आरोपमुक्ति को चुनौती देने वाली CBI याचिका की सुनवाई टली, जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं पहुंची कोर्ट

आबकारी नीति से जुड़े मामले में CBI की उस याचिका पर आज सुनवाई नहीं हो सकी, जिसमें अरविंद केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को आरोपमुक्त किए जाने के फैसले को चुनौती दी गई है। इस मामले पर सोमवार दोपहर 2:30 बजे सुनवाई तय थी, लेकिन निर्धारित समय पर कार्यवाही शुरू नहीं हो पाई।

दरअसल, इस मामले की सुनवाई कर रहीं न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा आज अदालत नहीं पहुंचीं। उनकी अनुपस्थिति के चलते सुनवाई टल गई। अब इस याचिका पर अगली तारीख का इंतजार किया जा रहा है, जिसमें अदालत आरोपमुक्ति के फैसले पर आगे की सुनवाई करेगी।

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जस्टिस शर्मा ने 20 अप्रैल को मामले से खुद को अलग करने संबंधी केजरीवाल और सिसोदिया की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों नेताओं ने जस्टिस शर्मा को एक पत्र लिखकर कहा- वे व्यक्तिगत रूप से या किसी वकील के माध्यम से उनके समक्ष पेश नहीं होंगे और ''महात्मा गांधी के सत्याग्रह के मार्ग'' का अनुसरण करेंगे। आप के पूर्व विधायक दुर्गेश पाठक ने भी न्यायाधीश को इसी तरह का पत्र लिखा था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस शर्मा ने कहा था- अदालत को अब तक अधीनस्थ अदालत के सभी रिकॉर्ड प्राप्त नहीं हुए हैं, जिनमें अधीनस्थ अदालत द्वारा पारित पिछले कुछ आदेश भी शामिल हैं। इसके बाद उन्होंने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई चार मई तक के लिए स्थगित कर दी थी। आज इसी मामले में सुनवाई होनी थी, लेकिन नहीं हो पाई।

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न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि ''हम रिकॉर्ड मंगवाएंगे और सोमवार से सुनवाई शुरू करेंगे'' और निर्देश दिया कि रिकॉर्ड कल तक मंगवा लिया जाए। अदालत ने यह भी गौर किया कि कई पक्षों ने अपने-अपने जवाब दाखिल कर दिए हैं, लेकिन बरी किए गए कुछ आरोपियों ने अब तक ऐसा नहीं किया है। अदालत ने कहा, उन्हें जवाब दाखिल करने का एक और आखिरी मौका देगी। वे शनिवार तक जवाब दाखिल कर दें।''

अदालत ने बरी किए गए एक आरोपी की ओर से नौ अप्रैल को अदालत द्वारा पारित अंतरिम रोक आदेश को रद्द करने के अनुरोध वाली याचिका पर सीबीआई को नोटिस भी जारी किया। सीबीआई की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वे याचिका का जवाब दाखिल करेंगे।

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