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गुरुग्राम में प्लॉट खाली छोड़ने वालों को देनी होगी वार्षिक फीस, प्रति वर्ग कितना लगेगा चार्ज

हरियाणा सरकार की ओर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना को निकाय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम, परिषद और समितियों के लिए दरें लागू की गई है। खाली प्लॉटों के मालिकों को अब 60 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होगा।

Wed, 21 Jan 2026 12:07 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
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गुरुग्राम में प्लॉट खाली छोड़ने वालों को देनी होगी वार्षिक फीस, प्रति वर्ग कितना लगेगा चार्ज

हरियाणा सरकार की ओर से इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना को निकाय क्षेत्रों में लागू किया गया है। इसमें मानेसर और गुरुग्राम नगर निगम, परिषद और समितियों के लिए दरें लागू की गई है। खाली प्लॉटों के मालिकों को अब 60 रुपये प्रति वर्गमीटर की दर से प्रति वर्ष भुगतान करना होगा।

यह दरें सेल डीड (बिक्री विलेख) आवेदन जमा करने तक लागू रहेंगी। गुरुग्राम तहसीलदार जगदीश कुमार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश सरकार की ओर से गुरुग्राम और फरीदाबाद में इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के यह नई व्यवस्था लागू की गई है। इसमें फीस अन्य नगर परिषद, समितियों की अपेक्षा अधिक रखी गई है। इसके तहत गुरुग्राम के सैकड़ों भूखंड मालिक इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत आवंटित प्लॉटों की सेल डीड के लिए समय सीमा बढ़ जाएगी। जिन प्लॉटों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है और जिनके पास निर्माण प्रमाण पत्र नहीं है, उनके लिए शुल्क आधा होगा।

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उन क्षेत्रों में 10, 15, 20, 30 रुपये प्रति वर्ग मीटर देना होगा। खाली प्लॉट वालों से नगर निगम में 60 रुपये, नगर परिषद में 40, नगर पंचायत में 30, नगर समिति में 20 रुपये प्रति वर्ग की दर से प्रति वर्ष शुल्क लिया जाएगा। जिन भूखंडों का निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है उनके लिए शुल्क आधा है।

क्या है इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना

इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट योजना के तहत शहरों के नियोजित विकास के लिए जमीन अधिग्रहित कर उस पर आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक या संस्थागत सेक्टर विकसित किए जाते हैं। इन योजनाओं को पहले इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और अब कई जगह नगर निगम, शहरी स्थानीय निकाय संचालित किए जा रहे हैं। योजना से गुरुग्राम जिले में बड़ी संख्या में अव्यवस्थित बस्तियों को हटाई जा सकती है। इसके तहत नई कॉलोनियां और सेक्टर विकसित किए जाने की संभावना है। इसमें सड़क, सीवर, पानी, बिजली जैसी मूल सुविधाएं होंगी।

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यह होगी एक्सटेंशन फीस

गुरुग्राम-फरीदाबाद और मानेसर में लागू यह योजना होगी। इसमें 1 जनवरी 1990 को आवंटित किसी खाली भूखंड के मालिक एक जनवरी 2025 को सेल डीड के निष्पादन के लिए आवेदन करते हैं तो उनको 3.96 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। नगर समिति के अंतर्गत आने वाली संपत्ति के लिए विस्तार शुल्क लगभग 1.32 लाख रुपये होगा। इससे प्लॉट आवंटियों के सेल डीड (विक्री विलेख) का समय बढ़ेगा।

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